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कर्नाटक में ओला, उबर, रैपिडो को तिपहिया वाहन चलाने के लिए अलग लाइसेंस की होगी आवश्यकता

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Uber, Ola, Rapido Need Separate License To Operate Three-Wheelers In Karnataka
राज्य परिवहन विभाग द्वारा थ्री राइड एग्रीगेटर्स की तिपहिया सेवा को अवैध बताए जाने के बाद यह खबर आई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अक्तूबर 12, 2022

हाइलाइट्स

    कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग ने ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स उबर, ओला और रैपिडो से राज्य में तिपहिया वाहनों के चलाने के लिए अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा है. सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा सवारियों से अधिक शुल्क लेने की कई शिकायतों के बाद सेवा प्रदान करने पर तिपहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह कदम उठाया गया है.

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    परिवहन विभाग ने राज्य में ऑटो रिक्शा सेवाओं को संचालित करने के लिए अलग से लाइसेंस की आवश्यकता के साथ एग्रीगेटर्स द्वारा दी जाने वाली तिपहिया ऑटो सेवाओं को अवैध माना था. परिवहन विभाग ने यह भी दोहराया कि अगर कंपनियां बिना लाइसेंस के ऑटोरिक्शा सेवाएं प्रदान करती रहती हैं तो उन्हें (कंपनियां और रिक्शा में चालक या यात्री नहीं) प्रतिदिन प्रति वाहन रु.5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. 

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    परिवहन विभाग ने फैसला सुनाया था कि ऐप एग्रीगेटर फर्मों का मौजूदा लाइसेंस केवल चार पहिया वाहनों पर लागू होता है, जो सार्वजनिक सेवा परमिट के लिए 6 यात्रियों के लिए मान्य है.

    ओला और उबर को इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र में इसी तरह की कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा था. मार्च 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैध लाइसेंस के बिना कैब सेवाएं देने के लिए दोनों एग्रीगेटर्स की खिंचाई की थी.

    प्रतिनिधि छवि का इस्तेमाल किया

    सूत्र: मनी कंट्रोलर

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    Last Updated on October 12, 2022


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