ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय चुना जा सकता है अंग दान करने का विकल्प
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) भारत सरकार ने घोषणा की है कि आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अंग दाता बनने का विकल्प चुन सकते हैं. मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंगदान करने की प्रतिज्ञा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म में एक विकल्प पेश किया है. अब, यह कोई हालिया बदलाव नहीं है, वास्तव में, सरकार ने पहली बार 2018 में केंद्रीय मोटर वाहन (CMV) नियम 1989 में किए गए संशोधन के साथ इस विकल्प को पेश किया था. हालाँकि, सरकार अब इसे 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में बढ़ावा दे रही है. इस साल भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है.
इसलिए, यदि कोई नए ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस या किसी लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन करते समय इसे चुनने का इच्छुक है, तो उसे आवेदन में 'अंग दान करें' विकल्प पर 'हां' चुनना होगा. आप यह भी चुन सकते हैं कि आप किस अंग को दान करना चाहते हैं. यह जानकारी ड्राइविंग लाइसेंस पर आएगी जो चिकित्सा कर्मियों को उनकी पहचान करने और सड़क दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने में मदद करेगी.
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अंगदान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारण है और यह पहल निश्चित रूप से लंबे समय में बहुत से लोगों की जान बचाने में मदद करेगी. संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जापान और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने इसको बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया है.
Last Updated on January 25, 2022