दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
हाइलाइट्स
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 09 दिसंबर 2022 तक दिल्ली-एनसीआर में भारत स्टेज (बीएस) 3 या पुराने पेट्रोल वाहनों और बीएस4 या पुराने डीजल वाहनों के चलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश में कहा गया है कि नए उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप नहीं चलने वाले वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले किसी भी वाहन पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.इसके अलावा यह भी कहा गया है कि, सरकारी ड्यूटी या आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को इस आदेश से छूट दी जाएगी.
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पिछले वर्षों में, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड-इवेन योजना और सर्दियों के मौसम में डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने जैसे आपातकालीन उपायों का प्रयोग किया. यह आमतौर पर पंजाब और हरियाणा जैसे आसपास के राज्यों में पराली जलाने के कारण राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता में खराबी के कारण होता है. प्रदूषण में भारी वृद्धि ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 3 के तहत आपातकालीन उपायों को शुरू करने के लिए मजबूर किया, जिससे सभी निजी निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया.
जैसा कि बताया गया है, बीएस3 उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले पेट्रोल चारपहिया वाहनों और बीएस4 मानकों का पालन करने वाले डीजल वाहनों पर 9 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. आयोग द्वारा चरण 3 प्रतिबंध हटाए जाने के बाद ही उन्हें राज्य में फिर से चलने की अनुमति दी जा सकती है. दिल्ली सरकार ने इस साल 14 नवंबर को भारत स्टेज (बीएस) 3 पेट्रोल कारों और भारत स्टेज 4 डीजल कारों पर से प्रतिबंध हटा लिया था.
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया. हालांकि, एक्यूआई में सोमवार को सुधार दिखा, जो शाम 4 बजे 347 की रीडिंग के साथ "बहुत खराब" श्रेणी में आ गई, हालांकि, रविवार के 407 से तब भी यह 60 अंकों का सुधार पर रही.