सुप्रीम कोर्ट ने दी 31 मार्च 2020 तक बिके BS4 वाहनों के रेजिस्ट्रेशन की इजाज़त
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में वाहनों के डीलरों और ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए BS4 वाहनों के रेजिस्ट्रेशन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल उन बीएस 4 वाहनों को रेजिस्ट्रेशन की अनुमति मिलेगी जो 31 मार्च 2020 से पहले बेचे गए थे और जिनकी जानकारी ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड की गई थी. लगभग 39,000 ऐसे वाहन हैं जो 31 मार्च 2020 से पहले बिके थे लेकिन उनको eVahan पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था.
इस साल सिर्फ 29-31 मार्च के बीच देश में 2.5 लाख से अधिक BS4 वाहन बेचे गए.
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) का दावा है कि 12 मार्च से 31 मार्च, 2020 के बीच देश में 1.34 लाख वाहन बेचे गए थे. हालांकि, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि FADA के दावों के विपरीत, इसी अवधि के दौरान 11 लाख से अधिक BS4 वाहन बिके थे. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल सिर्फ 29-31 मार्च के बीच देश में 2.5 लाख से अधिक BS4 वाहन बेचे गए.
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डीलरों की मांग थी कि 31 मई तक बेचे गए वाहनों को रेजिस्ट्रेशन की अनुमति मिले
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने डीलरों के वकील के वी विश्वनाथन के कहा, "क्या यह अदालत से धोखाधड़ी नहीं है कि आप कह रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान बिक्री नहीं होगी और फिर इसी समय सबसे ज़्यादा वाहन बिके हैं?" विश्वनाथ ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि छूट जैसे विभिन्न तरीकों को वाहन बेचने के लिए अपनाया गया क्योंकि कंपनियों ने स्टॉक वापस लेने से इनकार कर दिया था. उन्होंने 31 मई तक बेचे गए वाहनों के रेजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के लिए अदालत से गुहार लगाई जिसे मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया.