सरकार ने फास्टैग के लिए समय सीमा 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ाई
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राजमार्गों पर टोल शुल्क वसूलने के लिए फास्टैग का अनिवार्य उपयोग करने के लिए की समय सीमा बढ़ा दी है. पहले तय की गई 1 जनवरी 2021 से सिर्फ फास्टैग से टोल शुल्क वसूलने की समय सीमा 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर केवल FASTag से भुगतान लेने के लिए कहा गया था. इसका मतलब था कि FASTags सभी चार पहिया वाहनों और कमर्शल वाहनों पर लगाना आवश्यक हो गया था.
फास्टैग टोल प्लाजा पर यातायात के साफ-सुथरे प्रवाह का वादा करता है.
फिल्हाल FASTag के माध्यम से किए गए लेन-देन का हिस्सा लगभग 75-80 प्रतिशत बताया जा रहा है. 15 फरवरी के बाद से सरकार सभी टोल प्लाज़ा पर एक-एक लेन में ही कैश से भुगतान लेगी वो भी टोल राशि का दोगुना. इसके अलावा हर लेन में केवल FASTag ही मान्य होगा. सरकार को उम्मीद है कि सामान्य से अधिक शुल्क उपयोगकर्ताओं को फास्टैग को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा. यह टोल प्लाजा पर यातायात के साफ-सुथरे प्रवाह का वादा भी करता है, जो बदले में ईंधन बचाएगा.
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1 दिसंबर, 2017 के बाद बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों पर FASTags अनिवार्य कर दिए गए थे, और ग्राहक को दिए जाने से पहले निर्माता द्वारा या डीलर स्तर पर इसे रेट्रोफिट किया जाना था. सरकार ने अब 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे जाने वाले वाहनों सहित सभी चार पहिया वाहनों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया गया है.