सरकार 2023 से परिवहन वाहनों का फिटनेस टेस्ट अनिवार्य करेगी
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने आज एक अधिसूचना जारी की, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया गया और परिवहन वाहनों के लिए केवल एक पंजीकृत ऑटोमैटिक परीक्षण स्टेशन (ATS) के माध्यम से फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया. सभी परिवहन वाहनों को अगले साल से केवल ऑटोमैटिक परीक्षण स्टेशनों से अनिवार्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. एटीएस 8 साल तक के वाहनों के लिए दो साल और 8 साल से पुराने वाहनों के लिए एक साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट देगा.
अधिसूचना के अनुसार, भारी माल वाहनों / भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 2023 से और मध्यम माल वाहनों / मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 1 जून, 2024 से ऐसा करना अनिवार्य हो जाएगा. मंत्रालय इससे पहले नियमों में बदलाव का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी और अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले लोगों को आपत्तियां या सुझाव देने के लिए 30 दिनों का समय दिया था.
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एक ऑटोमैटिक परीक्षण स्टेशन (एटीएस) वाहन की फिटनेस की जांच के लिए आवश्यक विभिन्न परीक्षणों को ऑटोमैटिक करने के लिए यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करता है. पिछले साल, मंत्रालय ने कहा कि विशेष प्रयोजन वाहनों, राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकायों जैसी संस्थाओं को व्यक्तिगत और परिवहन दोनों वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है. व्यक्तिगत वाहनों (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण पंजीकरण के 15 वर्ष के बाद किया जाता है.