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सरकार ने रियर सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य करने के लिए मसौदा नियम जारी किये

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India Road Ministry Issues Draft Rules For Mandatory Rear Seat Belt Alarms
अधिसूचना के अनुसार मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियों की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित सितंबर 21, 2022

हाइलाइट्स

    भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार निर्माताओं के लिए रियर सीट बेल्ट के लिए अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं. अधिसूचना के अनुसार मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियों की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है. भारतीय समूह टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष सायरस मिस्त्री की हाल ही में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद भारत रियर सीटबेल्ट के उपयोग को लागू करने पर विचार कर रहा है.

    यह भी पढ़ें: कारों में पिछली सीट बेल्ट का अलार्म जल्द हो सकता है अनिवार्य

    स्थानीय मीडिया ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी. विश्व बैंक ने पिछले साल कहा था कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर चार मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है.

    जबकि दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑटो बाजार, भारत में कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, पीछे के यात्री शायद ही कभी सीट बेल्ट को पहनते हैं और इसे अनदेखा कर देते हैं.

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    Last Updated on September 21, 2022


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