दिल्ली में ईंधन भरने के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र दिखाने का आदेश सरकार ने वापस लिया
हाइलाइट्स
इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी कर घोषणा की थी कि देश की राजधानी में वाहन मालिकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के लिए एक वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. नियम 25 अक्टूबर, 2022 को लागू होने वाला था. हालाँकि, हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, गोपाल राय ने घोषणा की कि इस नियम को अभी के लिए रोक दिया गया है. राय ने 28 अक्टूबर, 2022 से राज्य सरकार के 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान की शुरुआत की घोषणा करने के लिए दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी.
इस बार 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान 28 अक्टूबर से एक महीने तक चलेगा.
एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, राय ने कहा कि निर्णय पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दी गई कानून और व्यवस्था की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. गोपाल राय ने कहा, ''अभी के लिए पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कानून-व्यवस्था पर सिफारिशें दी हैं और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा."
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जहां तक 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान की बात है, यह लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर अपने वाहन के इंजन बंद करके उनके प्रदूषण को कम करने का एक प्रयास है. दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी यही अभियान चलाया था, और इस बार यह 28 अक्टूबर से 28 नवंबर, 2022 तक यानि एक महीने तक चलेगा.
राय ने कहा है कि महीने भर चलने वाले 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान के दौरान शहर के 100 प्रमुख सड़क चौराहों पर कुल 2,500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा. हर चौराहे पर 10 स्वयंसेवक होंगे जो तख्तियों और बैनरों के साथ वहां खड़े होंगे, और लोगों को लाल सिग्नल पर अपने इंजन बंद करने के लिए कहेंगे. "बहुत से लोग अपने इंजन बंद नहीं करते हैं. उन्हें फूल दिए जाएंगे और उनके इंजन बंद करने के लिए कहा जाएगा,” राय ने कहा.