यात्री और माल वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के आयाम बदले गए
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत मोटर वाहनों के आयामों से संबंधित नियम -93 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. सरकार की मानें तो इन नए आयामों का फैसला अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि नए आयाम वाहनों को अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने या ज़्यादा सामान ढोने में सक्षम बनाएंगे. सरकार का कहना है कि देश में लॉजिस्टिक के क्षेत्र में सुधार के लिए ये कदम उठाए गए हैं.
यात्री वाहनों की उंचाई अब 4 मीटर तक हो सकती है
L2 श्रेणी जिसमें ऐसे 3-व्हीलर्स शामिल हैं जो 50 किमी प्रति घंटे से तेज़ नहीं जा सकते हैं वह अब 4 मीटर से लंबे और 2.5 मीटर ऊंचे नहीं हो सकते. ऑटो-रिक्शा के लिए जो L5 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इनकी उंचाई को 2.2 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर कर दिया गया है. M श्रेणी जहां वाहनों में कम से कम 4 पहिये होते हैं और यात्रियों को ले जाते हैं, की अधिकतम ऊंचाई 3.8 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर तक की गई है. हां हवाई अड्डे की यात्री बसें अब भी 3.8 मीटर तक सीमित रहेंगी. दो एक्सल वाली बसों की लंबाई को 12 मीटर से बढ़ाकर 13.5 मीटर कर दिया गया है.
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हल्के कमर्शल वाहनों की ऊँचाई 3 मीटर से अधिक नहीं हो सकती
कंटेनर के परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए माल ले जाने वाले N श्रेणी के वाहनों के आयामों में भी संशोधन किया गया है. यहां ऊंचाई 3.8 मीटर से 4 मीटर तक संशोधित की गई है, लेकिन केवल जहां वाहन का सकल वजन 3.5 टन से अधिक है. पिक-अप जैसे हल्के माल वाहनों के लिए ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है. T श्रेणी के ट्रेलरों की लंबाई को 18 मीटर से 18.75 मीटर तक किया गया है, जबकि ऊंचाई 3.8 मीटर से बढ़ाकर 4.0 मीटर कर दी गई है. हांलाकि मोटर वाहन ले जाने वाले ट्रेलर 4.75 मीटर ऊंचे हो सकते हैं.