सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 वाहनों की बिक्री पर सुनवाई को 31 जुलाई 2020 तक टाला
हाइलाइट्स
फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (FADA) द्वारा दायर याचिका पर भारत सरकार को एफिडेविट फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक समय दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 वाहनों की भारत में बिक्री के लिए 10 दिन का समय दिया था जो लॉकडाउन खुलने के अगले दस दिन बाद तक के लिए सुनिश्चित किया गया था. इसमें ये कहा गया था कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने बाकी बचे बीएस4 स्टॉक का 10 प्रतिशत लॉकडाउन खुलने के बाद अगले 10 दिनों तक बेच सकती हैं. इस फैसले में ये भी कहा गया था कि इन बीएस4 वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में नहीं बेचा जाएगा और बाकी जगहों पर बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी इन्हीं दस दिनों में किया जाना अनिवार्य है.
हालांकि 8 जुलाई को न्यायालय ने ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिए सुनाए इस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें लॉकडाउन खुलने के 10 दिन बाद तक बीएस4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी. न्यायालय ने कुल 1.05 लाख वाहन बेचने की अनुमति दी थी जो आंकड़ा आगे बढ़ चुका है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने वाहन बेचनी की छूट कंपनियों को दी गई थी, उसकी जगह 2.55 लाख बीएस4 वाहन इसी दौरान बेच दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल डीलर्स को कहा है कि इस छूट का फायदा नहीं उठाया जा सकता और कोई भी वाहन कोर्ट की अनुमति के बिना रजिस्टर नहीं किया जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट ने फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (FADA) को आदेश दिया है कि वो 27 मार्च 2020 को लागू किए गए आदेश के बाद बिके बीएस5 वाहनों की विस्त्रत जानकारी दे. सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को आदेश दिया है कि 31 मार्च 2020 को सुनाए गए फैसले के बाद बिके बीएस4 वाहनों की विस्त्रत जानकारी दे जो ईवाहन पोर्टल पर अपलोड की गई है. बता दें कि अब इस मामले पर सुनवाई 31 जुलाई 2020 को की जाएगी.