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दिल्ली में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों पर लगेगा जुर्माना

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Vehicles Without HSRP Stickers To Attract Fines In Delhi
नियमों के अनुसार, दोपहिया वाहनों को छोड़कर एचएसआरपी से लैस सभी वाहनों में वाहन के ईंधन प्रकार को दर्शाने वाला रंग-कोडित स्टिकर लगाना आवश्यक है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 21, 2025

हाइलाइट्स

  • वाहन मालिकों पर रु.5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
  • HSRP युक्त विंडस्क्रीन वाले सभी वाहनों के लिए कलर कोडेड स्टिकर अनिवार्य है
  • दिल्ली ने पहले सभी वाहनों के लिए HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया है

दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा है कि वह सभी वाहनों पर रंग-कोडित स्टिकर/तीसरे पंजीकरण चिह्न को लागू करना शुरू कर देगा. HSRP नियमों के अनुसार, उच्च सुरक्षा प्लेटों वाले सभी वाहनों - दोपहिया वाहनों को छोड़कर - को विंडशील्ड पर रंग-कोडित स्टिकर के रूप में एक तीसरा पंजीकरण चिह्न लगाया जाना आवश्यक है, जो वाहन के ईंधन प्रकार की पहचान करता है और यह किस उत्सर्जन मानक का अनुपालन करता है.

 

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र ने अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के लिए HSRP लगाने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाया

 

दिल्ली परिवहन विभाग के एक नोटिस में कहा गया है, “वाहन की विंडशील्ड पर रंग-कोडित स्टिकर / तीसरा पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करने के लिए मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) आदेश, 2018. उपरोक्त आदेश का अनुपालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 (1) के प्रावधान भी लागू होंगे.”

HSRP 1
धारा 192(1) अनुचित पंजीकरण के साथ वाहन चलाने के लिए दंडात्मक उपायों से संबंधित है और पहले उल्लंघनकर्ता को रु.5,000 तक का जुर्माना देना होगा. इसके बाद अपराध करने पर एक साल की कैद या रु.10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

 

स्टिकर की बात करें तो तीसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट तीन रंगों में आती है, जिसमें नीला रंग पेट्रोल/सीएनजी को दर्शाता है, पीला रंग डीजल को दर्शाता है और ग्रे अन्य वाहनों के लिए है. BS6 वाहनों के स्टिकर के शीर्ष पर एक हरे रंग की पट्टी भी होती है.

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