चंडीगढ़ में बिना वाहन लाइव ट्रैकिंग सिस्टम वाली बसों और टैक्सियों का कटेगा चालान
हाइलाइट्स
चंडीगढ़ में जो टैक्सी और बसों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन बटन नहीं लगे हैं, उसने भारी जुर्माना वसूला जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश ने जून 2022 में सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों और खतरनाक कार्गो को ले जाने वाले वाहनों को सिस्टम से लैस करने के आदेश दिए थे. केंद्र सरकार के एक आदेश के अनुसार वाहनों में ट्रैकिंग और आपातकालीन अलर्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया था.
वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन बटन का उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना है.
एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, शहर के एक अधिकारी ने कहा कि चंडीगढ़ में चलने वाले सार्वजनिक सेवा वाहनों में से केवल 35 प्रतिशत में ही यह उपकरण लगे हैं और परिवहन विभाग सिस्टम के फिट न होने पर चालान जारी करना शुरू कर सकता है. अधिकारी ने सभी सार्वजनिक परिवहन वाहन मालिकों को आगे आने और ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन अलर्ट बटन को जल्द से जल्द लगाने के लिए कहा. उन्होंने जनता से उन वाहनों का उपयोग करने से बचने के लिए भी कहा जिनमें सुरक्षा उपकरणों की कमी है.
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वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन बटन का उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना है. सिस्टम से डेटा राज्य परिवहन विभाग के एक कंट्रोल रुम में जाता है और संबंधित अधिकारियों को लाइव ट्रैकिंग डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है. वर्तमान नियमों के हिसाब से तिपहिया वाहनों और मोटरसाइकिल/स्कूटरों के अलावा सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में सुरक्षा सिस्टम फिट होने ज़रूरी हैं.