लॉगिन

चंडीगढ़ में बिना वाहन लाइव ट्रैकिंग सिस्टम वाली बसों और टैक्सियों का कटेगा चालान

चंडीगढ़ ने 30 जून को सार्वजनिक परिवहन वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन बटन लगाने को लागू किया था.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 25, 2022

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    चंडीगढ़ में जो टैक्सी और बसों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन बटन नहीं लगे हैं, उसने भारी जुर्माना वसूला जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश ने जून 2022 में सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों और खतरनाक कार्गो को ले जाने वाले वाहनों को सिस्टम से लैस करने के आदेश दिए थे. केंद्र सरकार के एक आदेश के अनुसार वाहनों में ट्रैकिंग और आपातकालीन अलर्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया था.

    panic button in bus

    वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन बटन का उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना है.

    एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, शहर के एक अधिकारी ने कहा कि चंडीगढ़ में चलने वाले सार्वजनिक सेवा वाहनों में से केवल 35 प्रतिशत में ही यह उपकरण लगे हैं और परिवहन विभाग सिस्टम के फिट न होने पर चालान जारी करना शुरू कर सकता है. अधिकारी ने सभी सार्वजनिक परिवहन वाहन मालिकों को आगे आने और ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन अलर्ट बटन को जल्द से जल्द लगाने के लिए कहा. उन्होंने जनता से उन वाहनों का उपयोग करने से बचने के लिए भी कहा जिनमें सुरक्षा उपकरणों की कमी है.

    यह भी पढ़ें: ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरा से जल्द शुरू होगा टोल का भुगतान, फास्टैग सिस्टम होगा खत्म

    वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन बटन का उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना है. सिस्टम से डेटा राज्य परिवहन विभाग के एक कंट्रोल रुम में जाता है और संबंधित अधिकारियों को लाइव ट्रैकिंग डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है. वर्तमान नियमों के हिसाब से तिपहिया वाहनों और मोटरसाइकिल/स्कूटरों के अलावा सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में सुरक्षा सिस्टम फिट होने ज़रूरी हैं.

    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    पुरानी कारों पर शानदार डील

    सभी यूज़्ड कार देखें

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें