कोविड-19: एम्बुलेंस पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई
हाइलाइट्स
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 44 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड-19 राहत और इलाज में उपयोग की जा रही कई वस्तुओं पर दरों को कम करने का निर्णय लिया गया है. यह राज्यों और स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. विभिन्न दवाओं, कोविड परीक्षण किट, चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर, वेंटिलेटर और बाय-पैप मशीनों पर जीएसटी को कम करने के अलावा, परिषद ने नई एम्बुलेंस खरीदने पर मौजूदा जीएसटी दरों को कम करने का भी निर्णय लिया है.
अभी तक एम्बुलेंस को 28% की GST दर के साथ बेचा जा रहा था जिसका अर्थ है कि उन्हें लग्ज़री वस्तु माना जाता था. हालाँकि महामारी की घातक दूसरी लहर के बाद एम्बुलेंस पर नई जीएसटी दरों को घटाकर 12% कर दिया गया है. परिषद ने 30 सितंबर, 2021 तक इन जीएसटी दरों को कम करने का निर्णय लिया है. दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को एम्बुलेंस की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, जब अप्रैल और मई के महीनों में लहर अपने चरम पर थी.
हालाँकि कई लोग अभी भी इस फैसले से खुश नहीं हैं और कह रहे हैं कि कोविड-19 राहत और इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी को पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए, जिसमें एम्बुलेंस भी शामिल है.
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कुछ का यह भी मत है कि इन कम दरों के लिए 30 सितंबर, 2021 की कट-ऑफ तारीख उचित नहीं है और इनको लंबी अवधि के लिए पेश किया जाना चाहिए. जीएसटी दरों में इस राहत को आगे बढ़ाने का कोई भी फैसला सितंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा.