1 जनवरी, 2021 से सभी चार पहिया वाहनों पर अनिवार्य होंगे फास्टैग
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई अधिसूचना में कहा है कि 1 जनवरी, 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य होंगे. टोल के लिए फीस के डिजिटल और आईटी-आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए वाहनों सहित सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTags को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया है. यह ध्यान देने योग्य है कि सेंट्रल मोटर वाहन नियमों के अनुसार 1 दिसंबर, 2017 से FASTag नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए आवश्यक है. यह वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा उपल्बध कराए जाते हैं.
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केंद्र सरकार द्वारा उठाया गए कदम से टोल प्लाज़ा में कोई प्रतीक्षा समय नहीं होगा और ईंधन की बचत भी होगी.
FASTag एक प्रीपेड टैग है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित टोल शुल्क कटौती करता है. वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा हुआ, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID)-आधारित टैग, इससे जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से टोल शुल्क के सीधे भुगतान की अनुमति देता है और वाहन को टोल प्लाज़ा से बिना नकद लेनदेन के गुजरने देता है. MoRTH ने यह भी कहा है कि FORM 51 (बीमा प्रमाणपत्र) में संशोधन के माध्यम से नया थर्ड पार्टी बीमा लेते समय एक वैध FASTag अनिवार्य होगा, जिसमें FASTag ID का विवरण डाला जाएगा. यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा.
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि परिवहन वाहनों के लिए FASTag के फिट होने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र को रिन्यु किया जाएगा. राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए FASTag को लगाना 1 अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्र सरकार द्वारा उठाया गए कदम से टोल प्लाज़ा में कोई प्रतीक्षा समय नहीं होगा और ईंधन की बचत भी होगी.