विंटेज वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार जल्द लाएगी नए नियम
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में पुरानी कारों, बाइक और स्कूटरों को रजिस्टर करने के लिए नियम तय कर रहा है. गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, वह विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित केंद्रीय मोटर वाहन विनियमन 1989 में संशोधन के संबंध में लोगों से सुझाव मांग रहा है. विचार विंटेज मोटर वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना है. विंटेज मोटर वाहनों को उन वाहनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दोपहिया और चार पहिया (गैर-वाणिज्यिक / व्यक्तिगत उपयोग) हैं और उनके पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से 50 वर्ष ज़्यादा से पुरानी हैं.
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत का संरक्षण करना है.
कानून बनने के बाद संबंधित विंटेज वाहन को 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन चिह्न के लिए प्रारूप में "XX VA YY ****" अक्षर शामिल होंगे, जहां VA विंटेज के लिए होगा, XX राज्य कोड के लिए, YY एक दो अक्षर श्रृंखला और "****" एक नंबर होगा जो 0001 से 9999 के बीच राज्य रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया जाएगा. प्रस्ताव के अनुसार, रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैध होगा. नए रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क रु. 20,000 होगा और बाद में पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए रु. 5,000 का भुगतान करना होगा.
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प्रस्ताव के अनुसार, पुराने वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैध होगा.
अगर कोई वाहन विंटेज मोटर वाहन के रूप में रजिस्टर है, तो नियमों के तहत वाहन की बिक्री और ख़रीद की अनुमति होगी. यह भी प्रस्तावित है कि इस तरह के वाहन को केवल प्रदर्शन, तकनीकी जांच या पुरानी कार रैली में भाग लेने, ईंधन भरने और रखरखाव की अनुमति होगी. अंतिम नियमों को अधिसूचित करने से पहले एक महीने के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे.