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सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई वाहन दस्तावेज़ों की वैधता

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MoRTH Extends Validity Of Motor Vehicle Documents Till 31 March 2021
यह साल में चौथी बार है जब सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने वैधता की सीमा को बढ़ाया है और यह कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किया गया है. पढ़ें पूरी खबर...
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द्वारा कारएंडबाइक-टीम

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प्रकाशित दिसंबर 28, 2020

हाइलाइट्स

    सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेज़ों की वैधता को आधिकारिक तौर पर 31 मार्च 2021 तक आगे बढ़ा दिया है. मंत्रालय द्वारा यह फैसला महामारी को देखते हुए लिया गया है. सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक डायरेक्टरी भी जारी की है जिसमें वाहनों के कागज़ों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक करने का आदेश दिया गया है. इस नोटिफिकेशन की मानें तो 31 मार्च से पहले अमान्य होने वाले वाहन दस्तावेज़ अमुक तारीख तक मॉन्य माने जाएंगे जिनमें फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा कई अन्य शामिल हैं.

    cj9ge9v8इससे पहले मंत्रालय मार्च, जून और अगस्त 2020 में यह आदेश जारी कर चुका है

    यह साल में चौथी बार है जब सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने वैधता की सीमा को बढ़ाया है और यह काम कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किया गया है. इसका मतलब 1 फरवरी 2020 या उसके बाद अमान्य होने वाले वाहनों के कागज़ अब 31 मार्च 2021 तक मॉन्य हो गए हैं. इससे पहले मंत्रालय मार्च, जून और अगस्त 2020 में यह आदेश जारी कर चुका है जिसमें मोटर वाहन कानून 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत ऐसे दस्तावेज़ों की वैधता बढ़ाई गई है.

    rv8pddeoअगले आदेश तक उपरोक्त कागजात की वैधता को 31 मार्च 2021 तक मान्य किया जा रहा है - MoRTH

    हालिया जारी सर्कुलर में सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने कहा है कि, “कोविड-19 महामारी की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए अगले आदेश तक उपरोक्त कागजात की वैधता को 31 मार्च 2021 तक मान्य किया जा रहा है. इस दायरे में वो सभी आलेख आते हैं जिसकी वैधता 1 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त होने वाली है. सभी संबंधित प्राधिकारियों को इन्हें मान्य मानने के निर्देश दे दिए गए हैं.”

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    नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय द्वारा जारी रिलीज़ में कहा गया है कि, महामारी की स्थिति सामान्य हो जाने तक सरकार ने प्रवर्तन प्राधिकरण या कहें तो एन्फोर्समेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं जिनमें इन कागजात को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाए. इस फैसले से नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और कई और संस्थानों को बड़ी राहत मिलेगी जो ट्रांसपोर्ट संबंधित सुविधा का या तो इस्तेमाल करते हैं या सुविधा उपलब्ध कराते हैं.

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