इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन और रिन्यू शुल्क माफ करने का सरकार का प्रस्ताव
हाइलाइट्स
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के यातायात को प्रोत्साहन देने के लिए सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और उसे रिन्यू कराने में लगने वाले शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव रखा है. इस नई अधिसूचना में कहा गया है कि नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले किसी भी ग्राहक को रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा, इसके अलावा इसे रिन्यू कराने में भी कोई पैसा नहीं लगेगा. अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाहन पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क रु 300 से रु 1,500 तक होता है. ऐसे में अलग-अलग रोज्यों में रोड टैक्स पर राहत मिलना वाकई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है.
सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने यह जानकारी देने के लिए ट्विटर को माध्यम बनाया है, अपने ट्विट में मंत्रालय ने कहा कि, “सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें बैटरी से चलने वाले वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने और इसे दोबारा जारी करने और रजिस्ट्रेशन साइन का शुल्क भी माफ करने का प्रस्ताव रखा गया है. अधिसूचना में यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है.”
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इससे पहले सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने पुराना वाहन नष्ट करने के सर्टिफिकेट के साथ नए वाहन की खरीद में निजी वाहन पर 25 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट वाहन पर 15 प्रतिशत रोड टैक्स माफ करने का ऐलान किया था. वाहन नष्ट करने की नीति 1 अक्टूबर 2021 से लागू किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है. वाहन नष्ट करने का प्रमाणपत्र लाने वाले ग्राहकों को मोटर वाहन टैक्स में निजी वाहन के लिए 25 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए 15 प्रतिशत राहत मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों पर इसी तरह की छूट देने पर ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख़ करने के लिए प्रोत्साहित करने में आसानी होगी.