मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर तेज़ रफ़्तार से चलने वालों को देना होगा Rs. 1,000 जुर्माना
हाइलाइट्स
1 अगस्त, 2020 से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दो मुख्य टोल प्लाजा के बीच तेज़ गति से चलने वाले मोटर चालकों पर रु 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. खालापुर और उरसे टोल प्लाजा के बीच 50 किलोमीटर का फासला है. यहां पहाड़ी रास्तों पर गति सीमा 50 किमी प्रति घंटा है और एक्सप्रेसवे के अन्य हिस्सों पर यह 100 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है. पहाड़ी रास्ते के करीब 15 किमी लंबा होने के कारण, महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने फैसला किया कि गति सीमा के तहत इस दूरी को तय करने में कम से कम 37 मिनट का समय लगना चाहिए.
खालापुर और उरसे टोल प्लाजा के बीच 50 किलोमीटर का फासला है.
इसलिए, यदि कोई वाहन 37 मिनट से कम समय में दूरी तय करता है, तो यह मतलब है कि मोटर चालक ने गति सीमा का उल्लंघन किया है और उस पर रु 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे लोगों को एक ई-चालान भेजा जाएगा, और इसे दोहराने वालों के लिए दंड राशि बढ़ जाएगी. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) टोल रसीद टाइमस्टैम्प और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को गति से तेज़ चलने वालों के बारे में बताएगा.
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ग़लती दोहराने वालों के लिए दंड राशि बढ़ा दी जाएगी
पहाड़ी रास्तों को मिलाकर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लगभग 94 किलोमीटर लंबा है, और इसमें से ज़्यादातर 6-लेन राजमार्ग है. यहां अधिकारियों के लिए ओवर स्पीडिंग हमेशा एक चिंता का विषय रहा है और इसके परिणामस्वरूप कई घातक दुर्घटनाएँ भी हुई हैं. इसलिए, महाराष्ट्र हाईवे पुलिस का यह नया उपाय गति उल्लंघन का पता लगाने में मदद कर सकेगा, और यदि सफल रहा, तो इसे राज्य के अन्य राजमार्गों पर भी लागू किया जा सकता है.