मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़े व्यवधान के बाद 1 लाख से अधिक वाहन चालकों को मिलेगा टोल रिफंड

MSRDC इस महीने की शुरुआत में हुई एक्सप्रेसवे टैंकर दुर्घटना से प्रभावित वाहन चालकों को टोल के रूप में रु.5.16 करोड़ वापस करेगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित फ़रवरी 25, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 33 घंटे तक चले यातायात अवरोध से प्रभावित एक लाख से अधिक वाहन चालकों को रिफंड दिया जाएगा
  • राशि सीधे FASTag खातों में जमा की जाएगी; किसी दावे की आवश्यकता नहीं है
  • खंडाला घाट में अदोशी सुरंग के पास एक गैस टैंकर के पलटने के कारण यातायात बाधित हुआ

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर इस महीने की शुरुआत में हुई भीषण यातायात बाधा से प्रभावित एक लाख से अधिक वाहन चालकों को रु.5.16 करोड़ का टोल रिफंड देने की घोषणा की है. अधिकारियों ने बताया कि रिफंड की गई राशि आने वाले दिनों में सीधे उपयोगकर्ताओं के फास्टैग खातों में जमा कर दी जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत, फरवरी 2026 से KYV प्रक्रिया होगी खत्म

Toll Plaza

यह घटना 3 फरवरी को घटी, जब एक्सप्रेसवे के खोपोली सेक्टर के पास एक गैस टैंकर पलट गया, जिससे 33 घंटे से अधिक समय तक यातायात ठप्प रहा. इस व्यवधान के कारण कई यात्री लंबे समय तक फंसे रहे और उन्हें पानी, भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुंच मिली. एहतियात के तौर पर, पुणे जाने वाली लेन को बंद कर दिया गया और यातायात को पुराने मुंबई-पुणे राजमार्ग से डायवर्ट किया गया. यह बंद 33 घंटे से अधिक समय तक चला, जिससे पुराने और नए दोनों राजमार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

 

MSRDC के अधिकारियों ने बताया कि रिफंड में न केवल एक्सप्रेसवे पर वसूले गए टोल शामिल होंगे, बल्कि पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रभावित हिस्सों पर व्यवधान के दौरान वसूले गए टोल भी शामिल होंगे. टोल ऑपरेटरों को पात्र वाहनों की पहचान करने में मदद के लिए विस्तृत फास्टैग लेनदेन रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

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निगम ने स्पष्ट किया है कि वाहन चालकों को अलग-अलग दावे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. प्रभावित अवधि के दौरान की गई सभी टोल कटौतियाँ स्वतः ही वापस कर दी जाएँगी और संबंधित FASTag खातों में जमा कर दी जाएँगी.

 

टोल ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेन डेटा के आधार पर रिफंड की प्रक्रिया की जाएगी और टोल की राशि उन्हीं खातों में वापस की जाएगी जिनसे टोल काटा गया था.

 

सोर्स PTI

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