भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन चालकों को मिलने हुए शुरू, क्या होगा फ़ायदा
हाइलाइट्स
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई सिरीज निकाली है जिसे BH के नाम से जाना जाता है. परिवहन मंत्रालय ने कुछ समय पहले एलान किया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहन मालिकों को वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें भारत सीरीज (BH-Series) की नंबर प्लेट मिलेंगी. यह नंबर प्लेट पूरे देश में लागू होंगी. एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना वाहन मालिकों के लिए एक लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई और औपचारिकताओं का मुद्दा बना हुआ था, और यह BH सीरीज इस समस्या का समाधान करेगी.
महाराष्ट्र में इस सीरीज का पहला नंबर जारी किया गया, जो केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को मिला है.
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के तहत दूसरे राज्य में वाहन के इस्तेमाल के लिए 12 महीनों के भीतर फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. इसके लिए वाहन मालिक को पुराने राज्य के RTO से NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और नए राज्य में रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. इसके अतिरिक्त, कार मालिक को जल्द से जल्द रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना चाहिए. ऐसे में धनवापसी राज्य के द्वारा की जाती है. हालांकि, नई भारत सीरीज नंबर प्लेट के अनुसार, आपको किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
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यह सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा निजी संस्थान से जुड़े लोगों जिनके चार से ज्यादा राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों में दफ्तर हैं, वे सभी कर्मचारी अब अपने वाहन के लिए भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं. सरकारी क्षेत्र के लोगों को भारत सीरीज की नंबर प्लेट लेने के लिए अपना आधिकारिक पहचान पत्र देना होगा और निजी क्षेत्र के लोगों को फॉर्म 60 भरना होगा. वहीं अब सरकार ने भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करना शुरू कर दिया है. महाराष्ट्र में इस सीरीज का पहला नंबर जारी किया गया, जो केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को मिला है.
BH सिरीज का फॉर्मेट YY BH #### XX रखा गया है जिसमें:
YY: पहले रजिस्ट्रेशन का साल
BH: भारत सीरीज का कोड
####: 0000 से 9999 में से कोई चार नंबर
XX: अल्फाबेट्स (AA से ZZ तक)
बीएच सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहनों को खरीद के समय 15 साल के रोड टैक्स का भुगतान करने के बजाय दो साल के लिए और उसके बाद हर दो साल में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा. ₹10 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर 8 फीसदी टैक्स लगेगा. जबकि ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच की कीमत वाले वाहनों पर 10 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. ₹20 लाख से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. डीजल से चलने वाले वाहनों से नियमित राशि के अलावा 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों से निर्धारित राशि से 2 फीसदी कम टैक्स लिया जाएगा.
Last Updated on December 21, 2021