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नई ईवी नीति में दिल्ली में पेट्रोल दोपहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की हो सकती है मांग

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Proposed Delhi EV Policy Seeks To Ban Use Of Petrol Two-wheelers
इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटोरिक्शा पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही, इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटोरिक्शा परमिट का रिनुअल नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा परमिट से बदला या फिर से जारी किया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 9, 2025

हाइलाइट्स

  • दिल्ली ईवी नीति 2.0 का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना है
  • 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल और सीएनजी बाइक पर प्रतिबंध लगेगा
  • इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटोरिक्शा पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी

अगर ईवी नीति 2.0 के मसौदे को हरी झंडी मिल जाती है तो दिल्ली जल्द ही पेट्रोल, और सीएनजी बाइक को अलविदा कह सकती है. नीति में 15 अगस्त, 2026 से जीवाश्म ईंधन से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है.

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दिल्ली के वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में, ईवी नीति 2.0 के मसौदे का उद्देश्य सीएनजी से चलने वाले ऑटो-रिक्शा और ठोस अपशिष्ट संग्रह के लिए नागरिक निकायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन चालित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है.

 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

 

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नीति की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है.


ईवी नीति 2.0 के मसौदे के अनुसार, 15 अगस्त, 2025 से दिल्ली में किसी भी नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी. उस तारीख से, सीएनजी ऑटो के परमिट का रिनुअल भी नहीं किया जाएगा. इसके बजाय, केवल इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे. 10 साल से ज़्यादा पुराने सीएनजी ऑटो को बैटरी से चलाने के लिए या तो बदलना होगा या फिर रेट्रोफिट करना होगा.

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मसौदा नीति में 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव है. इसमें 15 अगस्त, 2025 से जीवाश्म ईंधन से चलने वाले तिपहिया माल वाहकों का पंजीकरण न करने का भी प्रस्ताव है.

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