सरकार ने आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग को अनिवार्य किया
हाइलाइट्स
सरकार ने वाहनों की आगे की दोनों सीट के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है. मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से सभी नई कारों में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एयरबैग अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश 2 मार्च को जारी कर दिए गए थे. वहीं मौजूदा कारों में 31 अगस्त तक एयरबैग लगाने का नियम लागू किया गया था. सरकार का कहना है कि 31 दिसंबर 2021 के बाद किसी भी ऐसी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, जिसमें आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग ना हो.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में हर साल लगभग 80 हजार लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं. यह दुनिया में होने वाली सड़क दुर्घटना का 13 प्रतिशत है. सड़क दुर्घटना में होने वाली सबसे बड़ी वजह कारों में सेफ़्टी फीचर का न होना होता है.
एयरबैग कॉटन के बने होते हैं, इन पर सिलिकॉन की कोटिंग होती है. एयरबैग के अंदर सोडियम एजाइड गैस भरी होती है. कारों में एयरबैग को सेंसर के साथ जोड़ा जाता है. जैसे ही सेंसर को आभास होता है कि दुर्घटना हो सकती है या होने वाली है, वैसी ही एयरबैग गुब्बारे की तरह फुल जाता हैं और कार में बैठे लोग कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकराने से बच जाते है. एयरबैग को खुलने के लिए एक सेकंड से भी कम समय लगता है. एयरबैग के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होता है.