येज़्दी नाम के इस्तेमाल पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई रोक
हाइलाइट्स
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके सह-संस्थापक बोमन ईरानी या किसी और को 'येज्दी' ट्रेडमार्क, या 'येज्दी' शब्द का उपयोग करने से रोक दिया है. उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड ही 'येज्दी' ब्रांड की मालिक है और आने वाले समय में नीलामी के माध्यम से ट्रेडमार्क बेचा जाएगा. येज़्दी मोटरसाइकिल ब्रांड को जनवरी 2022 में क्लासिक लीजेंड्स ने फिर से लॉन्च किया था.
कंपनी के मुताबिक फिल्हाल, मोटरसाइकिलों का निर्माण और बिक्री जारी रहेगी.
आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड, वह कंपनी है जो पहले येज़्दी ब्रांड की मोटरसाइकिलों का निर्माण और बिक्री करती थी. 1996 में कंपनी की 250 सीसी टू-स्ट्रोक बाइक्स का उत्पादन और बिक्री रुक गई थी है. इसी समय उसकी सभी संपत्तियां आधिकारिक परिसमापक के पास आ गईं थीं. अदालत ने ईरानी और क्लासिक लेजेंड्स दोनों को फटकार लगाई, उनके आचरण पर सवाल उठाया और रु 10,00,000 का जुर्माना भी लगाया.
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कार एंड बाइक ने क्लासिक लेजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया और कंपनी का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, और इस मामले पर कानूनी सलाह ले रही है. उसने एक बयान में कहा, "आदेश को ठंडे बस्ते में रखा गया है और कंपनी इस मामले पर कानूनी सलाह ले रही है. हम जल्द ही आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे और राहत पाने की आशा करते है. फिल्हाल, मोटरसाइकिलों का निर्माण और बिक्री जारी रहेगी".