महाराष्ट्र ने अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के लिए HSRP लगाने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाया

हाइलाइट्स
- अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों के लिए समय सीमा 30 जून, 2025 तक बढ़ा दी गई है
- इस वर्ष दूसरी बार समय सीमा बढ़ाई गई है
- पहले 1 अप्रैल 2019 से खरीदे गए सभी वाहनों में HSRP लगाना जरूरी था
महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों के मालिकों के लिए उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) लगाने की समय सीमा बढ़ा दी है. पहले 30 अप्रैल, 2025 के लिए निर्धारित समय सीमा अब 30 जून तक बढ़ा दी गई है, वाहन मालिक महाराष्ट्र परिवहन विभाग की वेबसाइट या अधिकृत केंद्रों के माध्यम से (HSRP) के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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HSRP अब कुछ वर्षों से मौजूद है और जुलाई 2022 से देश भर में बेचे जाने वाले सभी वाहनों में डीलर से प्लेट लगवाना अनिवार्य है. पुराने वाहन, जो 1 अप्रैल, 2019 से बेचे गए हैं, उन्हें भी पिछले कुछ समय से (HSRP) से सुसज्जित करना आवश्यक हो गया है, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल के अंत में 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेचे गए सभी वाहनों को कवर करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया है. मूल समय सीमा 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे दूसरी बार बढ़ा दिया गया है.

खरीद की तारीख की परवाह किए बिना महाराष्ट्र में अब सभी वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य है
HSRP विशेष एल्यूमीनियम प्लेटें हैं जिनमें प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें अशोक चक्र का 3डी होलोग्राम, 'भारत' प्रदर्शित करने वाली प्रतिबिंबित फिल्म और एक लेजर-नक़्क़ाशीदार सीरियल नंबर शामिल है. ये खासियतें प्लेटों को जालसाजी के प्रयासों से सुरक्षित बनाती हैं. प्लेटों में एक स्नैप-लॉक इंस्टॉलेशन सिस्टम भी होता है जो उन्हें बिना किसी नुकसान के निकालना कठिन बनाता है, जिससे वे छेड़छाड़-रोधी बन जाते हैं.