सरकार ने भारत में चलने वाले विदेशी वाहनों के लिए नए नियमों की घोषणा की
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नया मोटर वाहन गैर परिवहन वाहन भारत नियम 2022 जारी किया है जो अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन या व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप देता है. नए नियमों के अनुसार, देश में रहने की अवधि के दौरान इन नियमों के तहत चलने वाले वाहन (वाहनों) में ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (यदि मूल में लागू हो) शामिल हैं.
नियमों में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि ऊपर बताए गए दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ ले जाया जाएगा. भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के क्षेत्र के भीतर स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी. भारत के अलावा किसी भी देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा.
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पिछले साल MoRTH ने नए वाहनों के लिए एक नए पंजीकरण चिह्न की भी घोषणा की थी. भारत श्रृंखला या BH-श्रृंखला. मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहन को नए पंजीकरण चिह्न की आवश्यकता नहीं होगी, जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर लेता है. 'भारत सीरीज' या बीएच-सीरीज के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के लिए स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध है, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश हैं.
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