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कोरोनावायरस लॉकडाउन: क्या है ई-पास और इसे कैसे बनवाएं

कई राज्यो की सरकारी और पुलिस वेबसाइट नागरिकों की आपातकालीन यात्रा के लिए ई-पास बना रही हैं. हम आपको बताते हैं कि इस महामारी के दौरान ई-पास के लिए आवेदन कैसे करें.
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द्वारा कारएंडबाइक-टीम

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प्रकाशित अप्रैल 25, 2020

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हाइलाइट्स

    पूरे देश को कोरोनावायरस महामारी के कारण लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है, सभी गैर-जरूरी आवाजाही पर फिल्हाल रोक लगी हुई है. हाँ कुछ हालात में सरकार नागरिकों को इस महामारी के दौरान भी घर से बाहर निकलने की अनुमति दे रही है. अगर आपको किसी आपातकाल के चलते घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ जाए तो पहले ई-पास बनवाना होगा. देश भर में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-पास का होना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी कर्फ्यू को नहीं तोड़े नियम का पालन करे.

    n7v9ghn8नागरिक अपने राज्य सरकारों की वेबसाइट पर ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.

    क्या है ई-पास?
    आपातकालीन या किसी जरूरी स्थिति के दौरान आवागमन को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आईडी है ई-पास. पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले, ज़रूररी सेवाओं में काम करने वाले या सवास्थ्य सेवाओं से संबंधित लोगों को ई-पास बनवाने की आवश्यकता होती है. दूसरी ओर, किसी आपात स्थिति में यात्रा करने के इच्छुक लोगों को भी ई-पास के लिए आवेदन करना होगा और अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें यह ई-पास दिखाना होगा.

    ई-पास में नागरिक के बारे में नाम, पता, संपर्क नंबर, ई-पास की वैधता, यात्रा का उद्देश्य जैसी जानकारी होती है. ई-पास केवल एक सीमित अवधि के लिए और एक स्थान के लिए ही जारी किया जा रहा है. यह  उन यात्रियों की संख्या भी बताएगा जो व्यक्ति के साथ होंगे. पास के लिए आवेदन करने का मतलब यह नहीं है कि यह मिल गया है. इसका फैसला स्थानीय प्रशासन के अधिकारी करेंगे और नागरिक अपने राज्य सरकारों की वेबसाइट पर ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.

    कैसे बनवाएं ई-पास?

    1. ई-पास का आवेदन करने के लिए, आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
    2. 'ई-पास पास' टैब का चयन करने के बाद, आपको अपनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, सरकारी आईडी, जिले और शहर को भरना होगा.
    3. यह सब भरने के बाद सहायक दस्तावेजों को भी जमा करना होगा. इसके बाद ई-पास के लिए आवेदन जमा करें.
    4. ई-पास को मंजूरी मिलने के बाद आपको प्राधिकरण से एक संदेश आएगा.
    5. अपने साथ ई-पास ले जाना अनिवार्य है, जो ई-कॉपी में भी हो सकता है. यात्रा के दौरान पुलिस या किसी अन्य अधिकारी के पूछने पर इसको  दिखाना होगा.

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     महाराष्ट्र में रहने वाले नागरिक राज्य पुलिस की वेबसाइट से अपना ई-पास बववा सकते हैं. 

    दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना के निवासी ई-पास के लिए इस वेबसाइट पर जाएं. https://covidpass.egovernments.org/requester-dashboard/register. इसी तरह कई राज्य राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट या पुलिस विभाग की वेबसाइट के माध्यम से भी ई-पास बन रहे हैं.

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