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प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध

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BS-III Petrol, BS-IV Diesel Cars Banned In Delhi NCR As Pollution Levels Rise
वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण, दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III मानदंड लागू कर दिए गए हैं, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में BS-III पेट्रोल और BS-V डीजल नहीं चलाया जा सकता.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित नवंबर 11, 2025

हाइलाइट्स

  • दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को AQI का स्तर 400 के पार चला गया
  • नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद भी प्रतिबंध से प्रभावित
  • अप्रैल 2020 से पहले बेची गई कारें BS-IV कैटेगरी में आती हैं

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते एयर क्लालिटी इंडेक्स (AQI) के स्तर को देखते हुए, कमिशन ऑफ एयरक्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बिगड़ते वायु प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. इसका मतलब है कि AQI में सुधार होने तक दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में सभी BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे.

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इस सीज़न में पहली बार, दिल्ली-एनसीआर में AQI का स्तर 400 के पार पहुँच गया है और 'गंभीर' श्रेणी में आ गया है. हालाँकि, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है. दिल्ली में BS-IV और पुराने डीज़ल मालवाहक वाहनों पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है.

 

यह भी पढ़ें: दिल्ली ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन फिलहाल हटाया

 

अप्रैल 2020 से पहले बेची गई सभी कारें BS-IV कैटेगरी में आती हैं, जबकि BS-III मानदंड देश में अप्रैल 2010 में लागू हुए थे. इन नियमों का उल्लंघन करने पर रु.20,000 तक का जुर्माना हो सकता है. GRAP स्टेज 3 मानदंड तभी रद्द किए जाएँगे जब AQI का स्तर लगातार 400 के स्तर से नीचे बना रहेगा.

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