इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी

हाइलाइट्स
- जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक समान दर जारी रखने का फैसला किया है
- सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी लागू रहेंगी
- इसमें कारों के साथ-साथ दोपहिया वाहन भी शामिल हैं
जीएसटी सुधारों के नए सेट की घोषणा की गई है और इसने देश भर में नई कार और बाइक खरीदने वालों के लिए त्योहारी खुशियाँ ला दी हैं. जहाँ आम कारों और बाइकों पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, वहीं जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे अलग रखा है और उन पर पहले की तरह ही 5% कर लगता रहेगा. इसमें यात्री कारों के साथ-साथ दोपहिया वाहन भी शामिल हैं. इसलिए जहाँ तक पर्यावरण अनुकूल परिवहन की बात है, कर संरचना में वास्तव में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स

प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन भी 5% जीएसटी के साथ बेचे जाते रहेंगे
काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग टैक्स स्लैब में रखा जाएगा. इसमें रु.20 लाख से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% और रु.20 लाख से रु.40 लाख के बीच की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 18% जीएसटी लगाना शामिल था. यह भी अनुमान लगाया जा रहा था कि रु.40 लाख से ज़्यादा कीमत वाले किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन पर 40% की ऊँची दर से कर लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने सभी सेग्मेंट में 5% की एक समान दर जारी रखने का फैसला किया.

इलेक्ट्रिक-दोपहिया वाहन कर स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है
पेट्रोल और डीज़ल कारों पर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने का मतलब है कि कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी. यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर केंद्र सरकार के बड़े कदम को दर्शाता है क्योंकि टैक्स में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से इलेक्ट्रिक वाहन महंगे हो सकते थे, जिससे महत्वपूर्ण त्योहारी सीज़न में बिक्री प्रभावित हो सकती थी.