हरियाणा में रु.30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में मिलेगी 100% की छूट

हाइलाइट्स
- हरियाणा सरकार ने रु.30 लाख से कम कीमत के इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट का ऐलान किया
- रु. 30 लाख से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर 50% छूट मिलेगी
- इसके अलावा महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड रु.20 लाख तक की कीमत वाली नॉन-कमर्शियल वाहनों पर टैक्स में 1% की अतिरिक्त छूट भी दी गई
हरियाणा कैबिनेट ने मंगलवार को रु.30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले दो-पहिया, चार-पहिया और तीन-पहिया (ऑटो/ई-रिक्शा) वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स से 100% छूट को मंज़ूरी दी. इसके अलावा, रु.30 लाख से ज़्यादा कीमत वाले वाहनों पर 50% टैक्स छूट मिलेगी.
यह छूट राज्य में रजिस्टर होने वाले नए बैटरी-ऑपरेटेड स्कूटर, ऑटो, ई-रिक्शा और रु.30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली चार-पहिया गाड़ियों पर मिलेगी. रु.30 लाख से ज़्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 50% छूट को मंज़ूरी दी गई है.
इसके अलावा, महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड रु.20 लाख तक की कीमत वाली नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के मोटर व्हीकल टैक्स पर 1% की छूट भी दी गई है.सरकार का मानना है कि टैक्स में इस छूट से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा. रु.6 लाख से रु.20 लाख की कीमत वाली कारों या SUV के लिए, महिला मालिकों को 7% मोटर व्हीकल टैक्स देना होगा, जबकि आम तौर पर यह 8% होता है. रु.20 लाख से ज़्यादा एक्स-शोरूम कीमत वाली कारों और SUV के लिए मोटर व्हीकल टैक्स 10% ही बना रहेगा.
उम्मीद है कि टैक्स में छूट से इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादा सस्ती होंगी, जिससे उन्हें अपनाने में काफ़ी तेज़ी आएगी और गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन व प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी.













































