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वाहन चलाते समय अब लायसेंस और RC रखने की ज़रूरत नहीं, जानें कैसे होगा मुमकिन

ई-डॉक्युमेंट्स को कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा और असल में लायसेंस आदि दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी. टैप कर जानें आप कैसे बना सकेंगे डिजिटल कॉपी?
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित अगस्त 10, 2018

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Story

हाइलाइट्स

    डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो ड्राइविंग लायसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जैसे डॉक्युमेंट्स की डिजिटल कॉपी के संदर्भ में है. अगर ये डॉक्युमेंट्स आपने डिजिलॉकर या एमपरिवहन मोबाइल ऐप में स्टोर कर रखे हैं, अब से इन्हें कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा और अब असल में लायसेंस आदि दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी. इसके अलावा इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट 2000 के अनुसार डिजिलॉकर की डिजिटल कॉपी को भी ओरिजनल कॉपी के समान ही माना जाएगा. इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और बिहार, मध्यप्रदेश और कर्नाटक इसे लागू करने वाले सबसे पहले राज्य बन गए हैं.
     
    सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में नोटिफाई कर दिया गया है और सभी राज्यों में जल्द ही डिजिलॉकर और एपरिवहन ऐप के ज़रिए दिखाए जाने वाले डॉक्युमेट्स को वैध माना जाएगा. आपको करना सिर्फ इतना है कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर जाकर अपने आधार कार्ड नंबर को उससे जोड़ें, इसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लायसेंस नंबर और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा. इन्हें ऐप में सेव कर लें. आगे जब भी ट्रैफिक पुलिस या किसी भी जगह आपको इन डॉक्युमेंट्स की ज़रूरत हो आप अपना अधिक्रत क्यूआर कोड बता दें. वाहन जब्ती की दशा में आपको ईचालान के द्वारा कई सारी मुसीबतों से भी छुटकारा पाने का मौका मिलेगा, इसमें वाहन या डॉक्युमेंट जब्ती की जगह ईचालान के बाद छूटा जा सकेगा.

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    सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय को बहुत सी आरटीआई और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जिसमें लोगों ने डिजिटल डॉक्युमेंट अमान्य करार दिए जाने की बात कही गई. ऐसे में मंत्रालय ने इसपर ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभाग को नोटिफिकेशन भेजा है. इंश्योरेंस से जुड़े सभी दस्तावेज़ इंश्योरेंस इंफर्मेशन बोर्ड द्वारा रोज़ाना एमपरिवहन और ईचालान ऐप पर अपलोड की जाएगी. अगर इस ऐप में दी गई जानकारी से आपका इंश्योरेंस नंबर मेल नहीं खाती तो आपसे ओरिजनल डॉक्युमेंट मांगे जाने का प्रावधान है.
     
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