रंग न पहचानने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलना हुआ आसान
हाइलाइट्स
केंद्र सरकार की तरफ से उन लाखों लोगों कि लिए एक अच्छी ख़बर आई है कुछ हद तक रंगों में भेद नहीं कर सकते लेकिन वाहन चलाना चाहते हैं. अब तक ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की अनुमति नहीं था लेकिन अब सरकार ने इसकी इजाज़त दे दी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 तथा फॉर्म 1ए में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है.
मंत्रालय के पास रंग नेत्रहीन नागरिकों की ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने मांग कई समय से आ रही थी जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है. इस मुद्दे को चिकित्सा विशेषज्ञों के समक्ष उठाया गया था तथा उनसे सलाह मांगी गई थी. उनके जवाब के अनुसार अब केवल बहुत अधिक रंग नेत्रहीनता वाले व्यक्तियों को ही ड्राइविंग लाइसेंस देने से रोका जाएगा. कोरोनावायरस महामारी के कठिन समय में यह फैसला ऐसे कई लोगों के लिए राहत की ख़बर लाएगा जो सामाजिक दूरी बनाने के लिए ख़ुद का वाहन चलाना चाहते हैं.
यह भी पढ़ें: मोटर वाहन दस्तावेज़ों की वैधता को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक किया गया
सरकार का कहना है कि वह दिव्यांगजनों को परिवहन संबंधित सेवाओं, विशेष रूप से, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाती रही है. दिव्यांगजनों तथा मोनोकलर विज़न वाले व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने के संबंध में पहले परामर्शी जारी किए जा चुके है. सरकार का कहना है कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी इस तरह की अनुमति दी जा चुकी है.
पुरानी कारों पर शानदार डील
सभी यूज़्ड कार देखें- 1,10,000 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 75,000 km
- पेट्रोल
- आटोमेटिक
- 98,000 km
- पेट्रोल
- आटोमेटिक
- 49,000 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 38,983 km
- पेट्रोल
- एएमटी
- 13,870 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 40,258 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 61,654 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 8,050 km
- पेट्रोल
- आटोमेटिक
अपकमिंग कार्स
अपकमिंग बाइक्स
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स