लॉगिन

रंग न पहचानने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलना हुआ आसान

केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संदर्भ में नई अधिसूचना जारी की है
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक-टीम

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जून 29, 2020

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    केंद्र सरकार की तरफ से उन लाखों लोगों कि लिए एक अच्छी ख़बर आई है कुछ हद तक रंगों में भेद नहीं कर सकते लेकिन वाहन चलाना चाहते हैं. अब तक ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की अनुमति नहीं था लेकिन अब सरकार ने इसकी इजाज़त दे दी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 तथा फॉर्म 1ए में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है.

    ve0uehd8
    बहुत अधिक रंग नेत्रहीनता वाले व्यक्तियों को ही ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा

    मंत्रालय के पास रंग नेत्रहीन नागरिकों की ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने मांग कई समय से आ रही थी जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है. इस मुद्दे को चिकित्सा विशेषज्ञों के समक्ष उठाया गया था तथा उनसे सलाह मांगी गई थी. उनके जवाब के अनुसार अब केवल बहुत अधिक रंग नेत्रहीनता वाले व्यक्तियों को ही ड्राइविंग लाइसेंस देने से रोका जाएगा. कोरोनावायरस महामारी के कठिन समय में यह फैसला ऐसे कई लोगों के लिए राहत की ख़बर लाएगा जो सामाजिक दूरी बनाने के लिए ख़ुद का वाहन चलाना चाहते हैं.

    यह भी पढ़ें: मोटर वाहन दस्‍तावेज़ों की वैधता को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक किया गया

    सरकार का कहना है कि वह दिव्यांगजनों को परिवहन संबंधित सेवाओं, विशेष रूप से, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाती रही है. दिव्यांगजनों तथा मोनोकलर विज़न वाले व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने के संबंध में पहले परामर्शी जारी किए जा चुके है. सरकार का कहना है कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी इस तरह की अनुमति दी जा चुकी है.

    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    पुरानी कारों पर शानदार डील

    सभी यूज़्ड कार देखें

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें