कोविड-19 महामारीः जून 2021 तक बढ़ाई गई सभी वाहनों के दस्तावेज़ों की वैधता
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेज़ों की वैधता को आधिकारिक तौर पर जून 2021 तक बढ़ा दिया है. मंत्रालय द्वारा यह फैसला कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है. सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक डायरेक्टरी भी जारी की है जिसमें वाहनों के कागज़ों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने का आदेश दिया गया है. इस नोटिफिकेशन की मानें तो 31 मार्च के बाद अमान्य होने वाले वाहन दस्तावेज़ जून तक मॉन्य माने जाएंगे जिनमें फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा कई अन्य शामिल हैं.
यह साल में पांचवीं बार है जब सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने वैधता की सीमा को बढ़ाया है और यह काम कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किया गया है. इसका मतलब 31 मार्च 2021 या उसके बाद अमान्य होने वाले वाहनों के डॉक्युमेंट अब 30 जून 2021 तक मॉन्य हो गए हैं. इससे पहले मंत्रालय मार्च, जून, अगस्त और दिसंबर 2020 में यह आदेश जारी कर चुका है जिसमें मोटर वाहन कानून 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत ऐसे दस्तावेज़ों की वैधता बढ़ाई गई है.
ये भी पढ़ें : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में किया वाहन नष्ट करने की नीति का ऐलान
पिछली बार सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय द्वारा जारी रिलीज़ में कहा था कि, महामारी की स्थिति सामान्य हो जाने तक सरकार ने प्रवर्तन प्राधिकरण या कहें तो एन्फोर्समेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं जिनमें इन कागजात को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाए, इस अवधि को बढ़ाकर अब 30 जून किया गया है. इस फैसले से नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और कई और संस्थानों को बड़ी राहत मिलेगी जो ट्रांसपोर्ट संबंधित सुविधा का या तो इस्तेमाल करते हैं या सुविधा उपलब्ध कराते हैं.