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वाहन नष्ट करवाने के बाद नए वाहन की खरीद पर 25 प्रतिशत तक छूट का प्रस्ताव

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MoRTH Proposes Concession Of Up To 25 Per Cent On Road Tax Against Vehicle Scrapping Certificate
इस नए प्रस्ताव के अनुसार अगर नया वाहन पुराने वाहन को नष्ट कराने के बाद रजिस्टर किया जाता है तो मोटर वाहन पर टैक्स में 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित मार्च 31, 2021

हाइलाइट्स

    सडक परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय का प्रस्ताव है कि वाहन नष्ट करने का प्रमाणपत्र लाने वालों को नए वाहन की खरीद पर निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की राहत और ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 15 प्रतिशत रोड टैक्स में छूट मिले. नई वाहन नष्ट करने के नीति संभवतः 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दी जाएगी. इस नए प्रस्ताव के अनुसार अगर नया वाहन पुराने वाहन को नष्ट कराने के बाद रजिस्टर किया जाता है तो मोटर वाहन पर टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, वहीं ट्रांसपोर्ट वाहन पर यह छूट 15 प्रतिशत होगी.

    5khq217gयह रिवायत 8 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहन और 15 साल पुराने निजी वाहनों पर दी जाएगी

    हालांकि मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं जिसके एक महीने बाद इस ड्राफ्ट पर अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. सरकार यह रिवायत 8 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहन और 15 साल पुराने निजी वाहनों पर दी जाएगी. सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री, नितिन गडकरी ने पहले कहा था कि, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी एक इको-सिस्टम तैयार करने के लक्ष्य से तैयार की गई है जहां प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बंद करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसके अंतर्गत पुराने वाहन को नष्ट करके नए वाहन की खरीद पर निजी वाहन के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत और कमर्शियल वाहन के लिए 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी, इसके अलावा अलग से 5 प्रतिशत का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा.

    ये भी पढ़ें : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में किया वाहन नष्ट करने की नीति का ऐलान

    वाहन नष्ट करने की नीति में यह प्रस्ताव है कि कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा अगर वह फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाता. अगर 15 साल से पुराना कमर्शियल वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर भी लेता है तो भी उसे फिटनेस सर्टिफिकेट और फिटनेस टेस्ट के साथ बढ़ी हुई राषि का भुगतान करना होगा.

    सोर्स : ET Auto

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