वाहन नष्ट करवाने के बाद नए वाहन की खरीद पर 25 प्रतिशत तक छूट का प्रस्ताव
हाइलाइट्स
सडक परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय का प्रस्ताव है कि वाहन नष्ट करने का प्रमाणपत्र लाने वालों को नए वाहन की खरीद पर निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की राहत और ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 15 प्रतिशत रोड टैक्स में छूट मिले. नई वाहन नष्ट करने के नीति संभवतः 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दी जाएगी. इस नए प्रस्ताव के अनुसार अगर नया वाहन पुराने वाहन को नष्ट कराने के बाद रजिस्टर किया जाता है तो मोटर वाहन पर टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, वहीं ट्रांसपोर्ट वाहन पर यह छूट 15 प्रतिशत होगी.
हालांकि मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं जिसके एक महीने बाद इस ड्राफ्ट पर अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. सरकार यह रिवायत 8 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहन और 15 साल पुराने निजी वाहनों पर दी जाएगी. सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री, नितिन गडकरी ने पहले कहा था कि, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी एक इको-सिस्टम तैयार करने के लक्ष्य से तैयार की गई है जहां प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बंद करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसके अंतर्गत पुराने वाहन को नष्ट करके नए वाहन की खरीद पर निजी वाहन के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत और कमर्शियल वाहन के लिए 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी, इसके अलावा अलग से 5 प्रतिशत का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा.
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वाहन नष्ट करने की नीति में यह प्रस्ताव है कि कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा अगर वह फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाता. अगर 15 साल से पुराना कमर्शियल वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर भी लेता है तो भी उसे फिटनेस सर्टिफिकेट और फिटनेस टेस्ट के साथ बढ़ी हुई राषि का भुगतान करना होगा.
सोर्स : ET Auto
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