मोटर वाहन संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
लोकसभा ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन से संबंधित एक कानूनी मसौदे को सोमवार को पारित कर दिया.
हाइलाइट्स
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना.
- मोटर वाहन अधिनियम विधेयक को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी थी.
- विधेयक को बीते साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था.
लोकसभा ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन से संबंधित एक कानूनी मसौदे को सोमवार को पारित कर दिया.
यह विधेयक यातायात के विभिन्न नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाता है. संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा तथा दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है.
मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी थी. विधेयक को बीते साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जिसके सुझावों का केंद्रीय कैबिनेट ने समर्थन किया.
यह विधेयक यातायात के विभिन्न नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाता है. संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा तथा दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है.
मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी थी. विधेयक को बीते साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जिसके सुझावों का केंद्रीय कैबिनेट ने समर्थन किया.
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