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ISI चिन्ह वाला हेलमेट पहनने के साथ लगानी होगी उसकी बेल्ट

प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना रुपये1,000 होगा और राइडर को तीन महीने की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित मई 20, 2022

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Story

हाइलाइट्स

    मोटर वाहन अधिनियम के ताज़ा अपडेट के अनुसार, दोपहिया सवारों द्वारा अनुचित तरीके से हेलमेट पहनने पर ₹ 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ये जुर्माना इस बात की परवाह किए बिना लगाया जा सकता है कि सवार ने हेलमेट पहना है या नहीं, और बिना बेल्ट लगाए हेलमेट पहनना भी इसमें शामिल हैं, या यदि हेलमेट में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन, या आईएसआई चिह्न नहीं हुआ तो भी चालान निश्चित है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के अनुसार, "जो कोई भी मोटरसाइकिल चलाता है या धारा 129 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करके  मोटरसाइकिल चलाता है तो वह रुपये 1000 हजार के जुर्माने के साथ दंड का हकदार होगा. वह तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएगा."

    यह भी पढ़ें: सड़क सुरक्षा महीना 2021: दिल्ली में कारों की पिछली सीट पर बेल्ट, दुपहिया वाहनों पर शीशे लगाना हुआ ज़रूरी

    54gnh1n4हेलमेट पहनने को सुरक्षित और उचित रूप से अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम में बदलाव एक स्वागत योग्य कदम है

    मोटर वाहन अधिनियम, 1998 की धारा 129 में कहा गया है कि "किसी भी वर्ग या विवरण की मोटरसाइकिल चलाने या सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर रहते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य है साथ उसे सुरक्षित तरीके से बांधा जाना भी जरूरी है."

    b0631t41 जून, 2021 से भारत में केवल ISI मार्क वाले हेलमेट को दोपहिया सवारों द्वारा उपयोग के लिए कानूनी करार दिया गया है

    कारैंडबाइक में, हमने हमेशा किसी भी दोपहिया वाहन की सवारी करते समय पर्याप्त सुरक्षा राइडिंग गियर पहनने के महत्व को बनाए रखा है. हेलमेट बुनियादी सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी दोपहिया वाहन सवार के लिए एक परम आवश्यकता है. स्ट्रैप या चिन फास्टनर के साथ हेलमेट को ढीला या बिना ढके पहनना निश्चित रूप से हेलमेट पहनने के उद्देश्य को विफल कर देता है. एक हेलमेट को सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए, और हमेशा अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और यहां तक ​​​​कि यदि हेलमेट गिर कर थोड़ा भी खराब हुआ है तो उसे बदल दिया जाना चाहिए, ताकि बाइक चलाते वक्त आपकी सुरक्षा में कोई खलल न पडे़.

    hih193mcडीओटी, स्नेल या ईसीई जैसे सुरक्षा प्रमाणन वाले महंगे आयातित हेलमेट को अवैध माना जा सकता है यदि उनके पास बीआईएस या आईएसआई चिह्न नहीं है

    जबकि गैर-आईएसआई ब्रांडेड हेलमेट को 1 जून, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आयातित हेलमेट का क्या होगा जो डीओटी, स्नेल या ईसीई जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण के साथ आते हैं. पेशेवर रेसर सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करने वाले हेलमेट को देखते हैं, और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन वाले हेलमेट का चयन करेंगे, जो अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान करते हैं. ऐसे हेलमेट, यदि उन्हें बीआईएस/आईएसआई चिह्न के साथ समरूप और ब्रांडेड नहीं किया जाता है, तो उन्हें "निम्न गुणवत्ता" और प्रवर्तनकर्ताओं द्वारा अवैध माना जा सकता है.
     

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    Last Updated on May 20, 2022


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