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नए वाहन में अब पहले से लगी मिलेगी हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट, अप्रैल 2019 से लागू

सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इस बारे में सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. टैप कर जानें क्या हैं इसके फायदे?
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित दिसंबर 8, 2018

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हाइलाइट्स

    अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों के साथ हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट को कार के साथ लगाकर दिया जाएगा जो कार निर्माता कंपनी द्वारा किया जाएगा. सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इस बारे में संज्ञान लेते हुए सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि, सभी नए वाहनों को अब हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाकर बेचा जाएगा. अभी इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिक अपनी कार डीलरशिप पर जाकर लगवा सकते हैं.
     
    मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, इस नोटिफिकेशन के बाद यह अनिवार्य होगा कि वाहन निर्माता कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2019 को बनाए या इसके बाद बनाए गए सभी वाहनों को हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ बेचा जाए. ये कारें डीलरशिप पर नंबर प्लेट के साथ भिजवाई जा सकती हैं और डीलर्स भी इन हाई-क्यिरिटी नंबर प्लेट पर कोई निसान लगाकर उसे कार पर फिट कर सकते हैं.

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    मंत्रालय से जनता के सवालों और आपत्ति के साथ सुझावों पर ध्यान दिया है जिसके बाद इस नियम में बदलाव के आदेश दिए गए हैं. यहां तक कि मंत्रालय ने प्रावित लोगों से भी इस नियम में बदलाव को लेकर सलाह ली है. मंत्रालय ने कहा है कि इससे वाहनों को ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी और गुम हुए या चोरी हुए वाहनों को आसानी से ढूंढा जा सकता है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इससे हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कवरेज को बढ़ाया जा सकेगा.
     
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