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पुरानी कार खरीदते समय उसके इंश्योरेंस से संबंधित इन बातों का जरूर रखें ध्यान

नया वाहन हो या इस्तेमाल किया हुआ वाहन, बीमा होना बहुत जरूरी है, और यहां हम आपको पुरानी कारों के बीमा के बारे में कुछ अहम बातें बता रहें हैं कि यह क्यों जरूरी है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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4 मिनट पढ़े

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प्रकाशित जुलाई 27, 2022

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Story

हाइलाइट्स

    कोविड-19 के बाद में व्यक्तिगत गतिशीलता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और अधिक से अधिक लोग चार पहिया वाहनों का चयन कर रहे हैं. हालांकि, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, एक नया वाहन खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता है. कई लोग प्री-ओन्ड यानी पूर्व-स्वामित्व वाली कारें खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो यह नए वाहन की कीमत से लगभग आधी होती हैं और दूसरी बात यह कि आसानी से बजट में आ जाती हैं. लेकिन चाहे वह एक नया वाहन हो या एक इस्तेमाल किया हुआ वाहन, बीमा होना बहुत जरूरी है, और यहां आपको पुरानी कारों के बीमा के बारे में जानने की जरूरत है.

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    आपकी कार का बीमा क्यों जरूरी है

    अब, इस बात का सरल उत्तर है कि आपको पुराने वाहन के लिए बीमा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यह कानून द्वारा आवश्यक है. इंडिया मोटर टैरिफ, 2002 के अनुसार, भारत की सड़कों पर ड्राइविंग करने वाले सभी कार मालिकों के पास एक कार बीमा पॉलिसी होनी चाहिए जो आपकी कार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से किसी तीसरे पक्ष को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगी साथ ही, वैध वाहन बीमा होने से आपको वित्तीय सहायता मिलती है जो वाहन के दुर्घटना में होने के कारण हुई सभी क्षतियों, चोटों, अक्षमताओं या मृत्यु को कवर करती है. ज्यादातर मामलों में, यह संभव है कि वाहन का पिछला मालिक वाहन बेचने से पहले बीमा को रिन्यू करने में विफल रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको ऐसा वाहन खरीदने से बचना चाहिए या यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जल्द से जल्द वैध बीमा खरीद लें. आप कीमत को नीचे लाने के लिए अपनी बातचीत की रणनीति के हिस्से के रूप में भी बीमा की बात कर सकते हैं.

    यह इस्तेमाल की गईं कारों के लिए कैसे अलग है

    अब सभी वाहनों का एक बीमित घोषित मूल्य या आईडीवी है, और एक पूर्व स्वामित्व वाले वाहन की आईडीवी एक नई कार की तुलना में कम होगी. अब, इसका मतलब यह है कि एक पुरानी कार के लिए कार बीमा पॉलिसी से जुड़ी प्रीमियम राशि कम होगी. हालांकि, इस बात पर विचार करते हुए कि कैसे एक इस्तेमाल किया गया वाहन टूटने या कुल नुकसान जैसी स्थितियों के लिए अधिक प्रवण होगा, बीमा पॉलिसी के लिए कुल प्रीमियम राशि एक नई कार की तुलना में अधिक होगी. यदि आप जो कार खरीद रहे हैं उसका पहले से ही वैध बीमा है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे अन्य कागजी कार्रवाई के साथ अपने नाम पर स्थानांतरित कर दें. प्रक्रिया थोड़ी थकाऊ हो सकती है और इसमें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का दौरा करना, पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) को आपके नाम पर स्थानांतरित करना, और कुछ फॉर्म भरना और पॉलिसी ट्रांसफर शुल्क का भुगतान करना शामिल है. यदि आप एक संगठित प्रयुक्त कार विक्रेता से खरीद रहे हैं तो वे आम तौर पर आपसे यह सब करवा देते हैं. हालांकि, अगर आप इसे सीधे कार मालिक से खरीद रहे हैं तो एक नई बीमा पॉलिसी पूरी तरह से खरीदना आसान तरीका होगा.

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    बीमा ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज

    यदि आप एक मौजूदा बीमा पॉलिसी को ट्रांसफर करने का निर्णय लेते हैं, तो जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आपको पहले वाहन को अपने नाम पर करवाना होगा और इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

    • आवेदन पत्र 29, 30 (क्रेता और विक्रेता के हस्ताक्षर के साथ)
    • मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)
    • खरीदार का पता प्रमाण
    • खरीददार और विक्रेता का ट्रांसफर से संबंधित एक हलफनामा
    • परिवहन वाहनों के मामले में संबंधित आरटीओ/एईटीसी से NOC प्रमाण पत्र
    • उचित शुल्क
    • वैध बीमा प्रमाणपत्र


    एक बार ट्रांसफर हो जाने के बाद, आप मौजूदा बीमा प्रदाता से अपने नाम पर पॉलिसी ट्रांसफर करने के लिए कह सकते हैं और इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी.

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    • पुराना बीमा प्रमाणपत्र
    • ट्रांसफरी नाम (नए मालिक या खरीदार) के साथ मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)
    • ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आवेदन
    • आवश्यक शुल्क, यदि कोई हो


    इस्तेमाल किये गए वाहनों का बीमा कराने का फायदा

    अचानक हुए एक्सीडेंट और चोटों में वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के अलावा, आपको पुराने वाहनों का बीमा कराने के कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं. सबसे पहले, इस बात को ध्यान में रखिये कि ज्यादातर पुरानी कारें आमतौर पर सुरक्षा या एंटी थैफ्ट अलार्म जैसी चीज़ों के साथ नहीं आती हैं, उन्हें अक्सर चोरों द्वारा निशाना बनाया जाता है. इसलिए, चोरी को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी निश्चित रूप से एक विकल्प है. दूसरी चीज़ एक बीमा हुए वाहन को खरीदने से आपको उसके मालिक द्वारा बताई गई हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा, कि कार की वास्तविक स्थिति क्या है. कार के क्लेम हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आपको केवल कार इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी नंबर देना होगा.

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