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दिल्ली में वैध PUC के बिना चलने पर 1,300 से अधिक वाहनों पर लगा जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी में पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों और गैर-आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत ₹20,000 का जुर्माना लगता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित नवंबर 10, 2023

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Story

हाइलाइट्स

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उच्च प्रदूषण स्तर के बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बिना पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र के गाड़ी चलाने वाले वाहन मालिकों को एक ही दिन में 1,300 से अधिक चालान जारी किए.

     

    रविवार को शहर की वायु गुणवत्ता 'गंभीर प्लस' श्रेणी में जाने के बाद केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण योजना का चरण IV - ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी). दिल्ली में लागू हो गया.  GRAP चरण IV के तहत सभी प्रकार के निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

    Delhi Traffic

    जीआरएपी को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण विरोधी उपायों के रूप में लागू किया जाता है, जिसमें चार अलग-अलग श्रेणियों है, पहली स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300), स्टेज II - 'बहुत खराब'' (AQI 301-400), स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401-450), और स्टेज IV - 'गंभीर प्लस' (AQI > 450) शामिल हैं. राष्ट्रीय राजधानी में पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों और गैर-आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत ₹20,000 का जुर्माना लगता है.

     

    यह भी पढ़ें: दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के चलते जनता से निजी वाहनों का उपयोग न करने की अपील की

     

    पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना चलने वाले वाहनों पर मंगलवार (7 नवंबर) को 1,344 चालान जारी किए गए. अवरोधक या अनुचित पार्किंग के लिए कुल 1,253 चालान और 991 नोटिस जारी किए गए और 403 वाहनों को यातायात क्रेन द्वारा खींच लिया गया. यातायात के प्रवाह और नो-एंट्री उल्लंघन के खिलाफ ड्राइविंग के लिए क्रमशः 131 और 888 चालान जारी किए गए. गैर मालवाहक वाहनों पर नियंत्रण के लिए 1239 की जांच की गई तथा 488 को वापस कर दिया गया. पुलिस ने कहा कि वैध अनुमति के साथ आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले केवल उन्हीं वाहनों को अनुमति दी गई थी. उन्होंने बताया कि इसके अलावा, 246 बीएस-III पेट्रोल और 1,184 बीएस-IV डीजल वाहनों के चालान जारी किए गए.

     

    पुलिस ने 3 से 7 नवंबर तक बीएस-III पेट्रोल वाहनों के लिए 1,060 चालान और बीएस-IV डीजल वाहनों के लिए 4,840 चालान जारी किए. इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान अनुचित पार्किंग के लिए 5,820 चालान और 6,061 नोटिस जारी किए गए. पुलिस ने कहा कि यातायात प्रवाह के खिलाफ ड्राइविंग के लिए कुल 637 चालान जारी किए गए, नो-एंट्री उल्लंघन के लिए 3,949 और उचित कवर के बिना निर्माण और गैर जरूरी सामान ले जाने के लिए 12 चालान जारी किए गए.

     

    सूत्र: एनडीटीवी

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