शहरी इलाकों में अब 70 किमी/घंटा की रफ्तार से कार चलाना लीगल, मंत्रालय ने बढ़ाई गति सीमा
केन्द्र सरकार ने शहरों में वाहन चलाने की अधिकतम गति सीमा को बढ़ाकर 70 kmph कर दिया है. टैप कर जानें हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कितनी बढ़ा सकेंगे स्पीड?

हाइलाइट्स
- फिलहाल लागू अधिकतम गति सीमा लगभग 40-50 किमी/घंटा है
- राज्य सरकारें श्रेणी के हिसाब से गति सीमा में बदलाव कर सकती हैं
- एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा बढ़ाकर 120 किमी/घंटा कर दी है
केन्द्र सरकार ने शहरी इलाकों में वाहन चलाने की अधिकतम गति सीमा को बढ़ाकर 70 किमी/घंटा कर दिया है. सरकार ने इस फैसले में माल वाहक वाहनों की अधिकतम रफ्तार बढ़ाकर 60 किमी, वहीं दो-पहिया वाहनों की अधिकतम गति सीमा 50 किमी/घंटा तक निश्चित की गई है. सरकार के इस फैसले से फिलहाल लागू अधिकतम गति में 40-50 किमी/घंटा की बढ़ोतरी हुई है. इसका मतलब ये हुआ कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी ये आदेश दिए हैं कि दूसरे यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकतम गति सीमा बढ़ाई जाए. जहां शहरों में तय सीमा से ज़्यादा रफ्तार पर वाहन नहीं चलाया जाएगा, वहीं ज़रूरत के हिसाब से लोअर बार्स लगाने भी विकल्प रहेगा.
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सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के मुखिया नितिन गडकरी ने चार किस्म की सड़कों के लिए सभी तरह के वाहनों की गति सीमा में बढ़ोतरी को लेकर इसी हफ्ते इस बिल को पास किया है. यह फैसला एक कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया गया है जिसका नेतृत्व जॉइंट सेक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट) अभय दामले ने किया. इसमें एक्सप्रेसवे पर वाहनों और हाईवे पर बसों की अधिकतम गति सीमा बढ़ाने की बात कही गई. इसी साल की शुरुआत में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे की अधिकतम रफ्तार को 120 किमी/घंटा कर दिया है.
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फिलहाल के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम स्पीड में वाहनों को कई श्रेणियों के आधार पर परिवर्तन किए हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें राज्य और स्थानीय सरकार किस हिसाब से इसे लागू करेगी और किन पहलुओं को आधार बनाकर गति सीमा सुनिश्चित की जाएगी. बहरहाल, ये फैसला काफी समय से लंबित था जिसमें रोड नेटवर्क सुधारने और भारत में तेज़ी से बढ़की वाहनों की संख्या को देखते हुए मूलभूत सुविधाएं मूहैया कराना शामिल है. इसके पीछे का कारण शहरी इलाकों में अब ज़्यादा मात्रा में रिंग रोड और बेहतरीन सड़कें भी हैं. नए नियम के तहत अगर वाहन चालक तय सीमा का 5 प्रतिशत तक उल्लंघन करता है जो उसपर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाएगा जो लगभग 73-74 किमी/घंटा होगी.
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सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के मुखिया नितिन गडकरी ने चार किस्म की सड़कों के लिए सभी तरह के वाहनों की गति सीमा में बढ़ोतरी को लेकर इसी हफ्ते इस बिल को पास किया है. यह फैसला एक कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया गया है जिसका नेतृत्व जॉइंट सेक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट) अभय दामले ने किया. इसमें एक्सप्रेसवे पर वाहनों और हाईवे पर बसों की अधिकतम गति सीमा बढ़ाने की बात कही गई. इसी साल की शुरुआत में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे की अधिकतम रफ्तार को 120 किमी/घंटा कर दिया है.
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फिलहाल के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम स्पीड में वाहनों को कई श्रेणियों के आधार पर परिवर्तन किए हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें राज्य और स्थानीय सरकार किस हिसाब से इसे लागू करेगी और किन पहलुओं को आधार बनाकर गति सीमा सुनिश्चित की जाएगी. बहरहाल, ये फैसला काफी समय से लंबित था जिसमें रोड नेटवर्क सुधारने और भारत में तेज़ी से बढ़की वाहनों की संख्या को देखते हुए मूलभूत सुविधाएं मूहैया कराना शामिल है. इसके पीछे का कारण शहरी इलाकों में अब ज़्यादा मात्रा में रिंग रोड और बेहतरीन सड़कें भी हैं. नए नियम के तहत अगर वाहन चालक तय सीमा का 5 प्रतिशत तक उल्लंघन करता है जो उसपर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाएगा जो लगभग 73-74 किमी/घंटा होगी.
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