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सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 से अधिक लोगों की जान गई

2021 में, 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 1,53,972 लोग मारे गए और 3,84,448 घायल हुए
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित दिसंबर 30, 2022

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Story

हाइलाइट्स

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 16,397 व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण मारे गए, जिनमें से 8,438 चालक थे और शेष 7,959 यात्री थे. 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं- 2021' नाम वाली रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2021 के दौरान कुल 46,593 व्यक्ति हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए, जिनमें से 32,877 चालक थे और 13,716 यात्री थे.

    यह भी पढ़ें: तेज़ रफ्तार बनी घातक एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह, गलत दिशा में वाहन चलाना भी रहा मुख्य कारण

    2021 में कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 1,53,972 लोगों की जान गई, जबकि 3,84,448 लोग घायल हुए. रिपोर्ट के अनुसार 2021 में हेलमेट नहीं पहनने से 93,763 लोग घायल हुए और सीट बेल्ट नहीं पहनने से 39,231 लोग घायल हुए. कुछ अपवादों को छोड़कर दोपहिया वाहनों पर सभी मोटर चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य है.

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    टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जब उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी. ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्त्री, जो अपने दोस्त जहांगीर पंडोले के साथ पीछे बैठे थे, ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के बाद उनकी मौत हो गई. हादसे में मिस्त्री और पंडोले दोनों की मौत हो गई.

    केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ₹1,000 का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं.

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