अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा को बिना हेलमेट बाइक की सवारी करना पड़ा भारी, मुंबई पुलिस ने काटा चालान
हाइलाइट्स
हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर सवारी करते हुए देखा गया था, जिसके बाद दोनों कलाकारों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, और अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने दोनों को ही चालान जारी करके के शहर वासियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है. घटना इस हफ्ते की शुरुआत कि हैं जहां अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन को बिना हेलमेट के बाइक की सवारी करते हुए कैमरा में कैद किया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि मशहूर हस्तियों को कानून का सामना करने से क्यों बख्शा जाता है.
Challan has been issued under Sec 129/194(D), Sec 5/180 & Sec 3(1)181 MV act to the driver along with an fine of Rs. 10500 & been paid by the offender. https://t.co/aLp6JEstLO pic.twitter.com/Br0ByHZk4T
— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) May 16, 2023
बुधवार को मुंबई पुलिस ने घोषणा की कि दोनों का चालान काट दिया गया है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा, "अमिताभ और अनुष्का दोनों पर उनके सवारों ने मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट के बाइक चलाने के लिए जुर्माना लगाया है." मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कलाकारों को जारी किए गए चालानों की कॉपी भी साझा कीं. जिस राइडर के साथ अनुष्का शर्मा को स्पॉट किया गया था उसका चालान ₹10,500 के जुर्माने के साथ काटा गया था. मुंबई पुलिस ने कहा कि 'मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129/194 (डी), धारा 5/180 और धारा 3 (1) 181 के तहत चालान जारी किया गया है.
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अमिताभ बच्चन ने इस तस्वीर को खुद अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया था
स्पष्टीकरण जारी करने के बावजूद अमिताभ बच्चन को भी नहीं बख्शा गया. सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करते हुए, अमिताभ बच्चन ने कहा कि तस्वीर शूटिंग के दौरान बंद सड़कों पर सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ ली गई थी, जिससे उन्हें बिना हेलमेट पहने सवारी करने की अनुमति मिली. बच्चन ने खुद वह तस्वीर साझा की थी जिसमें वह काम पर पहुंचने के लिए एक अजनबी से लिफ्ट लेते नजर आ रहे हैं. हालांकि, मुंबई पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129/194 (डी) के तहत ₹1,000 का जुर्माना लगाया.
अनुष्का शर्मा को भी मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट सफर करते हुए देखा गया
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 कहती है कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाना एक अवैध अपराध है. यह नियम सवार और पीछे बैठने वाले दोनों पर लागू होता है. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने ₹1,000 तक के जु्र्माने का प्रावधान है. राइडर्स को अपने लाइसेंस के सस्पेंशन का सामना भी करना पड़ सकता है या इसे जब्त कर लिया जा सकता है. कुछ मामलों में राइडर को तीन महीने तक की कैद भी हो सकती है.
बिना हेलमेट के सवारी करना भारत में सड़क दुर्घटनाओं के साथ-साथ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है. पिछले साल मुंबई में हेलमेट न पहनने पर 12.12 लाख चालान काटे गए थे.
Last Updated on May 18, 2023