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पश्चिम बंगाल के नैनो प्लांट विवाद में टाटा मोटर्स को Rs. 765.78 करोड़ का मुआवजा मिला

यह प्लांट शुरुआत में नैनो कारों के बनाने के लिए बनाया गया था. ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआईडीसी) को टाटा मोटर्स को ₹765.78 करोड़ का पर्याप्त भुगतान करने का निर्देश दिया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित नवंबर 1, 2023

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Story

हाइलाइट्स

    टाटा मोटर्स और डब्ल्यूबीआईडीसी (WBIDC) मामले में हालिया घटनाक्रम में मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सिंगुर प्रोडक्शन प्लांट से संबंधित उनके दावों के संबंध में टाटा मोटर्स के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है.

     

    यह भी पढ़ें: टाटा हैरियर फेसलिफ्ट ₹ 15.49 लाख की शुरुआती कीमत पर हुई लॉन्च, सफारी फेसलिफ्ट की कीमत ₹ 16.19 लाख से शुरु

     

    ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआईडीसी) को टाटा मोटर्स को ₹765.78 करोड़ का पर्याप्त भुगतान करने का निर्देश दिया है, साथ ही दी गई राशि पर 11 प्रतिशत ब्याज दर भी देनी होगी. इसके अलावा, टाटा मोटर्स ने कानूनी कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्चों को कवर करने के लिए WBIDC से अतिरिक्त ₹1 करोड़ वसूलने के अपने अधिकार का दावा किया है.

     

    विवाद अक्टूबर 2008 में शुरू हुआ जब ऑटोमोबाइल निर्माता को भूमि विवाद के कारण अपने प्रोडक्शन प्लांट को पश्चिम बंगाल के सिंगुर से गुजरात के साणंद में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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    टाटा मोटर्स ने सिंगुर में अपने ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन प्लांट से संबंधित पूंजी निवेश से जुड़े नुकसान सहित विभिन्न आधारों पर डब्ल्यूबीआईडीसी से मुआवजे की मांग करते हुए यह कानूनी कार्रवाई शुरू की थी. यह प्लांट शुरुआत में नैनो कारों के बनाने के लिए बनाया गया था.

     

    “टाटा मोटर्स लिमिटेड ('टीएमएल') और पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ('डब्ल्यूबीआईडीसी') के बीच मध्यस्थता की कार्रवाई के संबंध में, पूंजीगत निवेश के नुकसान के कारण विभिन्न मदों के तहत डब्ल्यूबीआईडीसी से मुआवजे के टीएमएल के दावे के संबंध में सिंगूर (पश्चिम बंगाल) में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन प्लांट के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि तीन सदस्यीय पंचाट न्यायाधिकरण के समक्ष उपरोक्त लंबित मध्यस्थता कार्रवाई को अब टीएमएल के पक्ष में 30 अक्टूबर 2023 के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा निपटा दिया गया है. जिसके तहत दावेदार (टीएमएल) को प्रतिवादी (डब्ल्यूबीआईडीसी) से ₹765.78 करोड़ की राशि 11% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1 सितम्बर 2016 से वास्तविक वसूली तक वसूलने का हकदार माना गया है. दावेदार (टीएमएल) को कार्रवाई की लागत के लिए प्रतिवादी (डब्ल्यूबीआईडीसी) से ₹1 करोड़ की राशि वसूलने का भी हकदार माना गया है.' कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा.

     

    इसके अलावा, ऑटोमेकर ने कहा, "जैसा कि ऊपर बताया गया है, अंतिम मध्यस्थ निर्णय के साथ मध्यस्थ कार्रवाई समाप्त हो गई है."

     

    ट्रिब्यूनल के फैसले के जवाब में वर्तमान में राज्य में सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा है कि वह इसे "अंतिम फैसला" नहीं मानती है और इस बात पर जोर दिया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के सामने कानूनी रास्ते खुले रहेंगे.
     

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