GST घटकर 5% होने से जल्द सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर

हाइलाइट्स
- जीएसटी काउंसिल ने ट्रैक्टर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया
- 1800 सीसी से ज्यादा क्षमता के इंजन वाले सड़क ट्रैक्टरों पर 18% जीएसटी लगेगा
- सरकार द्वारा टैक्स में की गई कटौती से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी
बीता दिन यानी बुधवार देश के किसानों के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला साबित हुआ, जहां जीएसटी काउंसिल ने ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया, जो इसकी कीमत में 7% की महत्वपूर्ण कटौती करता है. इसका उद्देश्य किसानों की लागत कम करना और ग्रामीण मशीनीकरण को बढ़ावा देना है. ट्रैक्टरों (सेमी-ट्रेलरों को खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले और 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा.
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गौरतलब है कि, 1800 सीसी से ज्यादा क्षमता के इंजन वाले सेमी-ट्रेलर के लिए इस्तेमाल होने वाले सड़क ट्रैक्टरों पर 18% जीएसटी लगता है. पहले यह दर 28% थी, इसलिए इसे कम कर दिया गया है.
टैक्स में यह कटौती न केवल ट्रैक्टरों पर लागू की गई है, बल्कि मिट्टी तैयार करने, खेती, कटाई, थ्रेसिंग और बेलर, घास हटाने वाले यंत्रो और खाद बनाने वाले यंत्रों जैसी अन्य मशीनों पर भी लागू होती है. इसके अलावा ट्रैक्टर के टायरों और पुर्जों के लिए, यह दर 18% से घटकर 5% हो गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य “आम आदमी, श्रम-प्रधान क्षेत्रों और कृषि” को समर्थन देना है, साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर में लंबे समय से चली आ रही खामियों को भी ठीक करना है.
ऐसे समय में जब किसान बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं, कम जीएसटी से ट्रैक्टरों के किफ़ायती होने की उम्मीद है. ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से छोटे और सीमांत किसानों को मशीनीकरण अपनाने में मदद मिलेगी, जो कृषि द्वारा उगने वाली फसल में सुधार के लिए बेहद ज़रूरी है.