लॉगिन

निजी कार में अकेले चलने पर भी मास्क पहनना अनिवार्य, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

कार में अकेले बैठें हों फिर भी आपको मास्क पहनना अनिवार्य है. यह फैसला अकेले वाहन में चलने पर मास्क ना लगाने के मामले में सुनवाई के दौरान लिया गया है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 7, 2021

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कार में अकेले बैठें हों फिर भी आपको मास्क पहनना अनिवार्य है. यह फैसला अकेले वाहन में चलने पर मास्क ना लगाने के एक मामले में सुनवाई के दौरान लिया गया है. इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि, ऐसी स्थिति में कार एक सार्वजनिक जगह कहलाएगी. इसे लेकर न्यायाधीश, प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि, “अगर आप कार में अकेले हैं, तो आपको मास्क लगाने में परेशानी क्या है? यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए.”

    9npv81kgजिन लोगों को कोविड-19 की दवा लग चुकी है उन्हें भी मास्क पहनना अनिवार्य है

    निजी कार में अकेले होने पर मास्क ना लगाने की स्थिति में चालान ना बनाने के लिए एक याचिका पर बोलते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि, जिन लोगों को कोविड-19 की दवा लग चुकी है उन्हें भी मास्क पहनना अनिवार्य है. न्यायाधीश ने आगे कहा कि, “महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. चाहे आपको दवा का टीका लगा हो अथवा ना लगा हो, आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है.”

    ये भी पढ़ें : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह खुला, 2 घंटे का सफर अब पूरा होगा सिर्फ 45 मिनट में

    अधिवक्ता सौरभ शर्मा द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में के बाद यह फैसला सुनाया गया है जहां उनपर अकेले कार चलाते समय मास्क ना पहनने पर रु 500 का जुर्माना किया गया था. याचिकाकर्ता ने कहा था कि केंद्र ने का है कि निजी कार में अकेले चलते समय मास्क लगाने की आवश्यक्ता नहीं है. इसके अलावा दो और याचिकाकर्ताओं ने रु 500 के इस चालान के विरोध में आपत्ति दर्ज की थी, यहां तक कि इसे मानसिक प्रताड़ना भी ठहराया था.

    ये भी पढ़ें : ड्राइविंग लायसेंस हासिल करने और वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के नियमों में बदलाव

    हालांकि न्यायालय ने कहा कि सड़क पर चलते समय मास्त लगाना खुद को सुरक्षित रखने का सबसे आवश्यक उपाय है जिसके लिए विशेषज्ञ, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स भी मास्त पहनने की सलाह देते हैं. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि, कार चलाते समय ड्राइवर कई बार कार की खिड़की नीचे करता है और कोरोना वायरस इतना घातक है कि इतने से में भी दूसरे व्याक्तियों को संक्रमित करने के लिए काफी है. इस निर्णय के अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगाया गया है जो रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगा.

    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    पुरानी कारों पर शानदार डील

    सभी यूज़्ड कार देखें

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें