जीएसटी में हुई 18% की कटौती, हैचबैक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, मास-मार्केट स्कूटर और बाइक होंगी सस्ती

हाइलाइट्स
- नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी
- बड़ी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ने की संभावना
- सभी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% की दर से कर लगेगा
त्योहारों के मौसम में, ऑटोमोबाइल खरीदारों को नए वाहनों की कीमतों में बड़ी राहत मिली है. स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा के बाद, वित्त मंत्रालय ने यात्री और कमर्शियल वाहनों सहित कई सामान के साथ-साथ स्पेयर पार्ट्स के लिए नए और सरलीकृत टैक्स स्लैब की घोषणा की है. इससे 22 सितंबर, 2025 से उनकी कीमतें कम होने की संभावना है.
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बड़ी कारों पर अब शून्य सेस के साथ 40% की दर से टैक्स लगेगा
4 मीटर से कम लंबाई वाली और 1200 सीसी पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी डीजल इंजन या उससे कम क्षमता वाली कारों पर अब 28% की बजाय 18% की दर से जीएसटी लगेगा. इसका मतलब है कि हैचबैक, सबकॉम्पैक्ट सेडान और सबकॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे सभी बड़े बाजार सेग्मेंट की कारें अब पहले की तुलना में सस्ती हो जाएँगी. अन्य सभी कारों पर 40% का एकमुश्त टैक्स लगेगा और पहले के विपरीत, उनकी खरीद पर कोई सेस नहीं लगेगा. इलेक्ट्रिक वाहनों पर, चाहे वे किसी भी सेग्मेंट से संबंधित हों, 5% की दर लागू होती रहेगी.

350 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइकों पर पहले की तुलना में अधिक टैक्स लगेगा
350 सीसी या उससे कम इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर भी अब 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा। हालाँकि, बड़े इंजन वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर पर अब 40% टैक्स लगेगा, जिससे वे पहले से ज़्यादा महंगे हो जाएँगे. सरकार ने ट्रकों, बसों और एम्बुलेंस पर भी टैक्स स्लैब को पहले के 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जबकि तिपहिया वाहनों पर भी अब 28% से घटाकर 18% टैक्स दिया गया है. 22 सितंबर से स्पेयर पार्ट्स पर भी 18% जीएसटी लगेगा.