carandbike logo

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में '10 और 15 साल' पूरे करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई

clock-icon

1 मिनट पढ़े

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Supreme Court Halts Action Against 'End Of Life' Vehicle Owners In Delhi-NCR
2015 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बाद में निर्देश दिया कि 'जीवन-काल समाप्त' हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए.
author

द्वारा ऋषभ परमार

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 13, 2025

हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल कारों और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर रोक लगाई
  • सिर्फ़ वाहन की उम्र के आधार पर कोई जुर्माना या ज़ब्ती नहीं
  • आयु-सीमा नीति की चार हफ़्तों में समीक्षा

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में ‘जीवन-अंत’ वाहनों के मालिकों को अंतरिम संरक्षण दिया है, तथा निर्देश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल कारों और 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि न्यायालय चार सप्ताह में एक दशक पुरानी आयु-सीमा ढांचे की पुनः जांच करेगा.

volkswagen diesel emissions scandal 827x510 71502784451

वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया

 

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से कहा कि अगली सुनवाई तक सिर्फ़ उम्र सीमा (डीज़ल के लिए 10 साल, पेट्रोल के लिए 15 साल) के आधार पर लोगों को सज़ा न दी जाए या उनके वाहन ज़ब्त न किए जाएँ. यह दिल्ली सरकार के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पूर्व निर्देशों के आधार पर ऐसे पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले 2018 के आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया गया था. एनजीटी ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2015 में इन पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था.

 

यह भी पढ़ें: दिल्ली ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन फिलहाल हटाया

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आदेश दिया था कि "जीवन-काल समाप्त" हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए. कैमरा सिस्टम लगाने में देरी, आस-पास के राज्यों के साथ समन्वय की समस्या और लोगों को दिल्ली के बाहर ईंधन मिलने की आशंका जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद, CAQM ने ईंधन देने की शुरुआत की तारीखें बदल दीं.

 

अब, ईंधन प्रतिबंध 1 नवंबर, 2025 से दिल्ली और पांच उच्च वाहन घनत्व वाले एनसीआर जिलों में शुरू होगा और 1 अप्रैल, 2026 से शेष एनसीआर तक विस्तारित होगा.

 

क्या है नया

इस मामले की सुनवाई लगभग चार हफ़्तों में फिर से होगी. अदालत तय करेगी कि उम्र संबंधी नियम को बरकरार रखा जाए या उत्सर्जन और वाहन की उपयुक्तता पर आधारित नियम लागू किए जाएँ. तब तक, पुराने वाहनों के मालिकों को जुर्माने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ईंधन प्रतिबंध फिर भी नई योजना के अनुसार ही लागू होगा.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स

अपकमिंग मॉडल