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केरला में अब बाइक सवारों को पीछे बैठी सवारी से बात करना पड़ेगा भारी, माना जाएगा दंडनीय अपराध

केरला राज्य नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाएगा, हालांकि विशिष्ट दंड का खुलासा नहीं किया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 25, 2024

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Story

हाइलाइट्स

    कौमुदी ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से केरल मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने दोपहिया वाहन चालकों को लक्षित करते हुए एक नया नियम पेश किया है, जो अपने पीछे बैठे यात्रियों के साथ बातचीत न करने से संबंधित हैं. सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह निर्देश, इस तरह के जोखिम पर प्रकाश डालता है.

     

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    रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त परिवहन आयुक्त के मनोज कुमार ने आरटीओ से इस नए नियम को तोड़ने के किसी भी मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया. एमवीडी ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) को एक परिपत्र भेजा है.

     

    नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा, हालांकि क्या दंड दिया जाएगा इसका खुलासा नहीं किया गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि यात्रियों के साथ बातचीत करने से एकाग्रता में कमी आ सकती है, निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है और प्रतिक्रिया समय में देरी हो सकती है, जो गंभीर सड़क स्थितियों और यातायात परिदृश्यों से ध्यान भटका सकता है.

     

    इससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण केरल ने नियम का पालन नहीं करने वाले बाइक चालकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

     

    पीछे बैठे व्यक्ति से बात करने में सिर घुमाना या अपनी बाइक पर बैठे होने की पोजिशन को चेंज करना है जो बाइक का बैलेंस बिगाड़ सकता है और सवार का नियंत्रण बिगड़ सकता है. इससे विशेष रूप से तेज़ गति या भारी ट्रैफ़िक में दुर्घटनाएँ हो सकती हैं.

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